दिव्यांगों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ( अधिनियम संख्या 49) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया था और 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक को 16 दिसंबर 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। केंद्र सरकार के नियम 2017 को अधिनियम की धारा 100 के तहत अधिसूचित किया गया है और 15 जून 2017 से प्रभावी हो गया है।

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इस सुविधा के बाहर होने से दिव्यांग भी शारीरिक तकलीफ से बच जाएंगे।

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