सर्वप्रथम न्यूज़ सुमन कुमार: दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत किसी भी परीक्षा मेंदिव्यांगों को मिलेगा ज्यादा समय चाहे वह परीक्षा दसवां का हो या 10 प्लस टू चाहे बैंक एसएससी रेलवे या अन्य कंपटीशन परीक्षा सभी में दिव्यांगों को परीक्षा समय के मुताबिक ज्यादा समय दिव्यांग छात्रों को मिलेगी जो इस प्रकार हैप्रत्येक घंटा पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिव्यांगों को परीक्षा में दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिव्यांग का अधिनियम 2016 का उल्लंघन होगा और इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को 3 वर्ष का सजा एवं 600000लाख का जुर्माना तक लगाया जा सकता है इसलिए सभी दिव्यांगों को परीक्षा में हर घंटे 20 मिनट ज्यादा समय मिलेगी
