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दिव्यांग व्यक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है 2025

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :शौचालय केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो मानवाधिकारों का एक पहलू है- सर्वोच्च न्यायालय इसमें देश के सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के लिए बुनियादी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। SC पुरुष-महिलाओं दिव्यांगों व ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों’ राज्य-हाईकोर्ट को सुप्रीम निर्देश

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