Breaking News

दिव्यांग हो जाने के कारण दिव्यांग कर्मचारी को पदोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  दिव्यांग अधिनियम 2016 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दिव्यांग कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार एवं अन्याय नहीं कर सकता नहीं तो इस धारा के तहत उसे दंड देने का प्रावधान है पूरी योजना की जानकारी इस प्रकार हैं-

अनुमति नहीं है और रैंक में कमी:

धारा -47 (1): कोई भी प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी के साथ सेवा से विरत नहीं होगा, या रैंक में कमी नहीं करेगा, जो अपनी सेवा के दौरान दिव्यांग प्राप्त करता है।बशर्ते, यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांग प्राप्त करने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे वह उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर सकता है।बशर्ते कि अगर किसी पद के खिलाफ कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे तब तक एक अलौकिक पद पर रखा जा सकता है जब तक कि एक उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं होता है या वह जो भी पहले हो, अधीक्षण की आयु प्राप्त करता है।

पदोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगा:

ShallSection-47 (2): किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी दिव्यांग के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी भी स्थापना में किए गए कार्य के प्रकार के संबंध में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो इस तरह की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस अनुभाग के प्रावधान से किसी भी प्रतिष्ठान को छूट। नॉलेज इज द पावर 21वीं सदी का नारा है और आपको आपके अधिकार संवैधानिक अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर आपको सर्व शक्तिशाली बनाना है हमारा उद्देश्य । जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांग अपने अधिकार को पाने से वंचित नही रह जाए ।

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …