सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : धारा 43 मैं संशोधन किया गया है इस धारा में प्रमुख रूप से सरकारी कर्मी जिन्हें सरकारी मकान प्रदान करवाई जाती है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान के मूलनिवासी हो और किसी भी सर्टिफिकेट पर उनकी नियुक्ति हुई हो मान लीजिए कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और उसका जॉब भी बिहार के सर्टिफिकेट पर हुआ है लेकिन उस दिव्यांग व्यक्ति को जब आवास लेना होगा तो जहां पर जिस राज्य में वह कार्यरत रहेंगे वहां का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होगा तभी जाकर उन्हें सरकारी आवास दिल्ली और अन्य जगह प्राप्त होंगे और जो सरकारी जॉब में दिव्यांग नहीं है उन्हें 5% आरक्षण सभी राज्यों में जमीन खरीदने पर व्यापार शुरू करने के लिए दिए जाएंगे लेकिन अगर जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में छूट चाहिए तो उन्हें भी जिस राज्य से वह जमीन खरीद रहे हैं वहां का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा दिव्यांग का तभी जाकर उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा यह बदलाव अभिलंब दिव्यांग अधिनियम 2016 में किया गया है ।
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