सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना :दिव्यांग और सामान व्यक्तियों के लिए जैसा की आप सभी जानते हैं की हमारे देश में निरन्तर बेरोजगारी बढती जा रही है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिहार की राज्य सरकार ने बेरोज़गार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारम्भ किया है। सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोज़गार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थीयों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
इस योजना का लाभार्थी किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना का आवेदन करने वाले आवेदक को प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेंगे। पात्र आवेदक इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में निचे पूरी जानकारी दी गयी है।
बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- यह योजना राज्य के बेरोज़गार युवाओं के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना के आवेदन के लिए केवल 20 से 25 वर्ष के युवक पात्र हैं।
- इच्छुक आवेदक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य स्रोत से भत्ता/ छात्रवृत्ति/ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/ शिक्षा ऋण व अन्य कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न कर रहा हों।
- योजना के तहत पंजीकृत आवेदक का स्वरोज़गार न हों।
- आवेदक को स्थाई/ अस्थाई रोज़गार व स्वरोज़गार प्राप्त होने पर उस दिन से निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत मिलने वाला भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत,पंजीकृत आवेदक को विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियाद कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। लाभार्थी की 12वीं कक्षा की मार्कशीट।
- आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- आवेदक के बैंक पासबुक के मुख्यपृष्ठ की फोटोकॉपी।
बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर करना होगा।
- पोर्टल पर दिए “नया आवेदक पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- अब पोर्टल पर आवेदक का नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, मोबाइल नंबर और e-mail दर्ज करें।
- अब “Send OTP” पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करने के बाद, “Submit” करें।
- आवेदक को एक “Username” और “Password” प्राप्त होगा।
- जिसके द्वारा आवेदक “Login” करके आवेदन के बारे में जान सकते हैं।
नोट – आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ों को विभाग में जमा करना होगा।