सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का शिक्षा के अधिकार कानून, 2016, के ज़रिये पालन कराया जाता है जिसके तहत प्रत्येक बच्चा, जिसकी उम्र छ: और चौदह वर्ष के बीच हो, पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
अगर आपके बच्चे को दिव्यांग कानून 2016के तहत विकलांगता का सर्टिफिकेट प्राप्त है, तो 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के हकदार हैं।
ये सरकार और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांग बच्चों के लिये विशेष स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करे, या तो सरकारी स्कूल या निजी स्कूलों में उनकी विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। दिव्यांग कानून की धारा 26(c) के तहत इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 26(d) ये भी प्रावधान करती है कि ऐसे बच्चों को पेशेवर ट्रेनिंग की उपलब्धि हो जिससे कि ऐसे बच्चे अपनी आजीविका कमा सकें