सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:- हैल्लो दोस्तो आज हम आपको इंदिरागांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना बिहार के बारे में बताने जा रहे है आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में इंदिरागांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना बिहार के बारे में पूरी जानकारी देंगें, ताकि आप भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें ,परन्तु किसी योजना का लाभ उठाने से पहले आपको उस योजन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए! तो चलिए दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े हैं और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं!
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंग के रूप में वर्ष 2009-10 से बिहार राज्य में आरंभ किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के आधार पर किया जाता है। इस योजना में 18-79 वर्ष आयु वर्ग केगंभीर या बहु दिव्यांगता बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति को पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत खाता के माध्यम से किया जाता है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत राज्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी लोगों को 300/- रु. प्रतिमाह की राशि प्रदान करता है। पात्र व्यक्ति 18-79 वर्ष आयु समूह का, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गंभीर या बहु विकलांग दिव्यांग से पीड़ित हो।
कैसे प्राप्त करें
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ,दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ प्रखंड विकास अधिकारी के पास जमा करनी होती हैं। इस योजना में भी लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू है। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवेदन के जांच के बाद स्वीकृति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी को आवेदन पत्र अग्रसारित करते हैं या अस्वीकृत करने पर आवेदक को जानकारी दी जाती है। अनुमण्डल पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत्यादेश की प्रति संबंधित डाकघर को प्रेषित की जाती है जहाँ बचत खाता खोलकर पेंशनधारियों के पेंशन का भुगतान किया जाता है।