दिव्यांगों के लिए स्पेशल कार का निर्माण करने का नियम इस प्रकार है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना:दिव्यांगों के लिए बने नियमों के तहत को उत्पाद शुल्क में 8 प्रतिशत की छूट, रोड टैक्स माफ व मूल बीमा राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिली है।  बिना टोल टैक्स दिए यह कार देश में कहीं भी चला सकते हैं।

मंत्रालय ने बना रखे हैं नियम

सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने 2007 में देश की सभी कार निर्माता कंपनियों को आदेश जारी कर नि:शक्तों के एक मॉडल बनाने को कहा था। लेकिन अधिकतर दिव्यांग कार को स्थानीय स्तर पर मॉडिफाई करवाते हैं। इस तरह मॉडिफाइड कार चलाने में कानूनी अड़चनें आती हैं। निशक्तों के लिए बने नियमों को भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट में स्कीम्स के तहत निशक्तजन कल्याण कार्यों के अंतर्गत देखा जा सकता है

 

Check Also

परिवार पेंशन का नया नियम क्या है दिव्यांगों को भी करना होगा इसका पालन।

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  पारिवारिक पेंशन में दिव्यांग आशिक दाताओं को …