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सरकारी नौकरियों में प्रोन्नित में दिव्यांग आरक्षण

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना :वर्तमान नियमों के अनुसार, पदोन्नति के मामलों में पीडब्ल्यूडी आरक्षण नीति केवल ग्राउंड डी और ग्रुप सी पदों के लिए ही मान्य है. यह उन पदों तक ही सीमित है, जिनके लिए सीधी भर्ती 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, एक ऐतिहासिक फैसले में 30 जून 2016 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इन पदों को भरने के तरीके के बावजूद भारत सरकार के तहत सभी पदों और सेवाओं के लिए पीडब्ल्यूडी आरक्षण का विस्तार करने को कहा है. इससे पहले, ग्रुप ए और ग्रुप बी की पदोन्नति केवल पदोन्नति के माध्यम से ही भरी गई थी. यह निर्णय एक छोटा कदम है और हमारे केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठों में विकलांग लोगों की अधिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में लंबी यात्रा की शुरुआत है.

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