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लोकसभा चुनाव 2019 में दिव्यांग सरकारी कर्मी को इस नियम के तहत नहीं दी जा सकती है इलेक्शन ड्यूटी काउंटिंग ड्यूटी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: लोकसभा चुनाव 2019 में  शारीरिक दिव्यांग सरकारी कर्मियों को इस नियम के तहत नहीं दी जा सकती है चुनावी ड्यूटी दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट 2008 में एक फैसला चुनाव आयोग को दिया था जिसमें यह उल्लेखित था की दिव्यांगों को चुनावी ड्यूटी काउंटिंग में या इलेक्शन में नहीं दी जाए इसका गाइडलाइंस का एक कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजा गया था चुनाव आयोग ने भी अपने घोषणा पत्र में व्यापक रूप से इस बात की जानकारी 2019 में दिया है साथ ही साथ में डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में भी इस बात का वर्णन प्राप्त होता है इस कारण नहीं दी जा सकती है दिव्यांगों को इलेक्शन ड्यूटी

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