सर्वप्रथम न्यूज़ : दिव्यांगों को मिलेगी विशेष सुविधा प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ढूंढ़ना सबसे बड़ी कठिनाई का काम है। नौकरी की जानकरी नहीं मिलने के कारण बेरोजगार युवा परेशान घूमते रहते हैं। केंद्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए नए कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2019 में प्रावधान किया है। यह बिल 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश हो चुका है।
करियर सेंटर को देनी होगी नौकरी की जानकारी
श्रम मंत्रालय की ओर से आठ विभिन्न बिलों को मिलाकर तैयार किए गए कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी बिल में करीब 50 करोड़ वर्कर्स के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में पेश किए गए बिल के सेक्शन 141 में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की जानकारी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, किसी भी नियोक्ता या कंपनी को अपने यहां नौकरी भरने से पहले इसकी जानकारी करियर सेंटर को देनी होगी। इन करियर सेंटर्स की स्थापना संबंधित राज्यों या केंद्र सरकार करेगी। इन करियर सेंटर्स के जरिए आवेदकों को कंपनियों में नौकरियों की जानकारी मिल जाएगी।
राज्यों को करनी होगी करियर सेंटर्स की स्थापना
कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी बिल के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए राज्यों को करियर सेंटर्स की स्थापना करनी होगी। यह करियर सेंटर स्थानीय स्तर या राज्य स्तर पर स्थापित किए जा सकते हैं। कंपनियों को अपने यहां नौकरी की जानकारी एक फॉर्म के जरिए करियर सेंटर को देनी होगी। यह फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके से भी जमा किया जा सकता है। नए बिल में करियर सेंटर से जुड़े एक्जीक्यूटिव ऑफिसर को कंपनियों का निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया हैं।
इन पर लागू नहीं होगा यह प्रावधान
– कृषि से जुड़े रोजगार।
– घरेलू कार्य से जुड़ा रोजगार।
– संसद या राज्यों की विधानसभा से जुड़ा रोजगार।
– 90 दिन से कम अवधि वाला रोजगार।
– केंद्र सरकार की ओर से स्थापित विशेष रोजगार।
– कोई भी अन्य रोजगार जिसके लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेश जारी किया हो।
– यूपीएससी, एसएससी, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जाने वाली भर्ती।
– केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरियां।