प्राइवेट कर्मचारी भी कर सकेंगे पेंशन में निवेश, EPS की तरह आ रही नई स्कीम

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : अगर आप प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तब भी सरकार आपको पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए जरूरी है कि आप की कंपनी में कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हों। अगर आपकी कंपनी में 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो आपको इम्‍प्लॉइज पेंशन स्‍कीम, 95 के तहत कवर किया जाएगा। एक बार आप इस स्‍कीम में कवर हो गए तो लगातार 10 साल की सर्विस के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे।

पेंशन फंड में जमा होता है इम्‍प्लॉयर कंट्रीब्‍यूशन का एक हिस्‍सा

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को इम्‍प्लॉइज पेंशन स्‍कीम के तहत पेंशन की सुविधा मुहैया कराता है। ईपीएफ एक्‍ट, 1952 के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कंट्रीब्‍यूशन उसके पीएफ अकाउंट में जाता है। जबकि इम्‍प्लॉयर के 12 फीसदी कंट्रीब्‍यूशन का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी कर्मचारी के पेंशन फंड में बेसिक सैलरी का 1.16 फीसदी कंट्रीब्‍यूट करती है।

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