दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के बारे में पूरी जानकारी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 86 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन
रिटेशित करती है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए तत्कालीन ट्रस्ट में उपलब्ध निधियोंऔर दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि को राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 निधि के उपयोग और प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया है जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। निधि के शासी निकाय की पहली बैठक 09.01.2018 को हुई थी। अब तक, कुल मिलाकर 276 करोड़ रूपए राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत उपलब्ध हो सके हैं, जो पहले से ऊपर दर्शायी गयी दो निधियों का हिस्सा थी। नियामक निकाय ने निधि के जुटाने के लिए 276 करोड़ रूपए निर्धारित करने का निर्णय लिया।
केवल निधि के धन पर उत्पन्न आय का उपयोग निधि के अंतर्गत उठाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के अंतर्गत निधि के संचालन के लिए

सभीऔपचारिकताएं पेन/टीआईएन/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताएं परी की जा रही है। विभाग प्रमाणपत्रों को आयकर अधिनियम, 1961 के 80 जी
के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया में भी है जिससे भावी दानकर्ताओं से प्राप्त निधियां, दान राशि कर मुक्त मानी जा सके।शासी निकाय के निर्णय के अनुसार दिनांक 09.01.2018 को आयोजित अपनी प्रथम बैठक में
निधि के अंतर्गत  योजनाओं और निवेश के प्रकारों के सुझाव देने के लिए संयक्त सचिव करण विभाग एवं सीईओ राष्ट्रीय निधि की अध्यक्षता में एक समिति का
गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी निकाय ने निसार लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत एक योजना दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित पेंटिंग्स हथकरधा आदि सहित अन्य उत्पादों के प्रदर्शन
के लिए प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं का आयोजन,
(ii) खेलों अथवा ललित कला/संगीत/नृत्य में राज्य स्तरीय श्रेष्ठ दिव्यांगजनों को
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करना। इस
समारोह में दिव्यांगजनों को केवल एक बार ही निधि से सहायता प्रदान की
जाएगी।
(iii) राज्यों द्वारा मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन बोर्डों की विशिष्ट सिफारिशों
के अनुसार उच्च सहायता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं में
सहायता प्रदान करना।
31.12.2018 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय निधि में निधियों की स्थिति निम्न प्रकार है:-
(i) सावधि जमा- 247.08 करोड़ रूपए
(ii) बचत खाता (निवल राशि)- 30.01 करोड़ रूपए
(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार व्यय – 10.05 लाख रूपए

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