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दिव्यांग अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकारः”राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के
और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। इसके अलावा,अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक
विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित क्रमश: पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है।

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