सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग अधिनियम 2016 में सरकारी कर्मियों के लिए बीमा योजना जिसका लाभ लीजिए सरकारी दिव्यांग कर्मचारी हम इस योजना की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि दिव्यांग कर्मचारी अपने सर्कुलर के लिए दफ्तर का चक्कर लगाते रहते हैं हमारा एक प्रयास है की एक प्लेटफार्म पर आपको सभी योजना की जानकारी दी जाए ताकि आपको दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े 21वीं सदी का जो नारा है नॉलेज इज द पावर उसके माध्यम से आप स्वयं आत्मनिर्भर बने बिना किसी के सहयोग से इस योजना की पूरी जानकारी इस प्रकार है
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजना : धारा -67 (1): उपयुक्त सरकार दिव्यांग कर्मचारियों के लाभ के लिए एक बीमा योजना की अधिसूचना जारी करेगी।
वैकल्पिक सुरक्षा योजना: धारा 67 (2): इस खंड में कुछ भी होने के बावजूद, उपयुक्त सरकार दिव्यांग के लिए एक बीमा योजना को अपने कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक सुरक्षा योजना तैयार करने के बजाय कर सकती है।
1) क) पदोन्नति में आरक्षण: जब पदोन्नति की जा रही है –
(i) समूह ’डी’ के भीतर,
(ii) समूह ’D’ से समूह, C ’तक, और
(iii) समूह ’सी’ में। तीन श्रेणियों (1% प्रत्येक VH, HH और OH) के लिए चिह्नित पद के विरुध 4प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
2) मूल स्थान के पास पोस्टिंग / स्थानांतरण: केंद्र सरकार के समूह ‘सी’ और ‘डी’ दिव्यांग कर्मचारी, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किया गया है, उन्हें पोस्टिंग दी जा सकती है, जहां तक संभव हो, प्रशासनिक बाधाओं के अधीन, उनके मूल स्थानों के पास क्षेत्र में। या उनके मूल स्थानों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। इस दायरे को दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप, ए ’,, बी’, been सी ’और .O डी’ वीडीओपीटी, ओ.एम. No.AB-14,017 / -16 /2002-एस्टी। (रेस।) है इसका फाायदा दिव्यांग सरकारी कर्मचारी और संविधान के सभी नियमों कानूनों से अपने को सशक्त बनाए ।