सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : क्या सभी दिव्यांगों के पास कानूनी क्षमता है? हां, धारा 13 कहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग अन्यों के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद लेंगें तथा कानून के समक्ष किसी भी दूसरे व्यक्ति के समान उनको भी हर जगह समान मान्यता का अधिकार है। दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख मिलता है इसलिए दिव्यांगों से अनुरोध है की वह किसी प्रकार का शोषण को बर्दाश्त नहीं करें और अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकार को जाने ताकि आत्मनिर्भर बन सकें भारत का दिव्यांग 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर उसे सत्यापित करके दिखाना है हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है ज्ञान के माध्यम सेे आपको स्वयं से स्वावलंबी बनाना है।
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