दिव्यांग रोजगार कार्यालयों को क्या करना है अनिवार्य

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : रोजगार कार्यालयों को क्या करना है धारा 22 के अनुसार रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांग का रिकार्ड का रख-रखाव करना होगा तथा ये रिकार्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। मानक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों के लिए उपयुक्त नौकरियों का चुनाव करने के लिए सरकार क्या करेगी धारा 33 के अनुसार उपयुक्त सरकार को चाहिए कि – (1) धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठाकनों में आरक्षित रिक्तियों के संबंध में मानक  दिव्यांगता द्वारा धारित किये जाने वाले पदों की पहचान करनाय (II) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए मानक दिव्यांगता वाले लोगों के प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करनाय तथा (III) चिन्हित पदों की नियमित समीक्षा करना जो कि तीन साल की समयावधि से अधिक न हो दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है प्रत्येक दिव्यांग अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकार को जाने हमारा प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की प्रमुुख से धारा दिव्यांगों को और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर उसको पाकर अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है ।

Check Also

दिव्यांगों को भारतीय सेना के कैंटीन में मिलेगा विशेष सुविधा।

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारतीय सेना की सीएसडी में शॉपिंग …