दिव्यांगता सूचना लाइन के साथ विज्ञापन सेवाएँ

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगता सूचना लाइन के साथ विज्ञापन सेवाएँ दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई भी सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के बारे में दिव्यांग दो सूचना रेखा में नामांकन कर सकता है। यह सरकारी एजेंसियों के लिए और मुफ्त में सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए किया जाता है। जो लोग अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं, उन्हें दिव्यांगता लाइन के रेफरल नेटवर्क में अपनी सेवाओं को दर्ज करने के लिए 1000 / – प्रति वर्ष नाममात्र पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। जिसका उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में प्राप्त होता है।

Check Also

दिव्यांगों को भारतीय सेना के कैंटीन में मिलेगा विशेष सुविधा।

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारतीय सेना की सीएसडी में शॉपिंग …