अब नहीं होंगे दिव्यांग ऋण के लिए मोहताज जारी हुआ विभागीय अध्यादेश बिहार सरकार

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगजन निदेशालय बिहार सरकार के आदेश अनुसार दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना  लोन योजना मे अब कोई  गारंटर की आवश्यकता नहीं और ना ही किसी दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए भटकना पड़ेगा|  निदेशालय के अनुसार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से इनके आवेदनों को कोई भी बैंक विभाग नहीं रोक कर रख सकता अन्यथा दंड के भागी होंगे| दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बिहार सरकार मुख्यमंत्री ऋण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लघु एवं छोटे उद्योगों के लिए व अन्य रोजगार ऋण योजना का लाभ दिया जाएगा|| पत्रांक 1723 दिनांक  18 -10- 2009 ज्ञापांक 10 दिव्यांग योजना 16 / 2008 संख्या क्रमांक  589 बिहार सरकार के प्रमाण से आप देख  सकते हैं|

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