सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : अब दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को विदेश में में मिलेगा स्वास्थ्य सुविधा देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अब इन्हें और इनके परिवार को देश के बाहर भी बड़ा फायदा मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा होगी. इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है.पत्र में कहा गया है कि सीएसएमए, 1944 के नियम 11 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी और उसके आश्रित परिजन देश के बाहर भी इलाज करा सकते हैं. इसके अलावा अपना या परिजन का देश या विदेश में इलाज कराने के बाद आए खर्च का रिम्बर्समेंट भी क्लेम किया जा सकता है.पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों से मतलब केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले उन कर्मचारियों से है जो अभी भी कर्मचारी हैं और सरकार को सेवाएं दे रहे हैं. सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस के नियमानुसार इस स्कीम के तहत विदेश में इलाज का फायदा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.
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