सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : यात्रा दुर्घटनाग्रस्त घायल या दिव्यांग हुए लोगों को मिलेगा अनुदान की राशि बिहार में सड़क दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपये जबकि गंभीर रूप से घायल को ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि दुर्घटना, मृत्यु या गंभीर रूप से घायलावस्था वाहन स्वामी या व्यक्ति की भूलचूक से हुई है। मुआवजा राशि के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि में 50 करोड़ रुपये की राशि जमा रहेगी। खर्च के हिसाब से बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस रिवाल्विंग फंड के लिए कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन कर 30 दिनों तक दावा और आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद परिवहन विभाग अधिसूचना जारी कर देगा। अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए संबंधित जिले के एसडीओ को दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी बनाया गया है। वह सड़क दुर्घटना के बाद संबंधित थानाध्यक्ष, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल या सदर अस्पताल के प्रभारी और जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त सूचना या प्रतिवेदन के आधार पर मृतकों या आश्रितों को मुआवजा राशि के भुगतान की कार्रवाई करेंगे। सूचना या आवेदन मिलने के बाद एसडीओ दुर्घटना दावा मूल्याकंन पदाधिकारी सह डीएम को इसकी अनुशंसा करेंगे। डीएम के पास ही मुआवजा राशि की स्वीकृति का अधिकार होगा। डीएम से स्वीकृति के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव व्यक्ति की पहचान कर मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे। नई नियमावली के बाद अब सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने या गंभीर रूप से घायल होने पर भी मुआवजा राशि मिल सकेगी। अभी तक सड़क दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत और साथ में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर ही आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा मिलता था। अब इसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी। आपदा प्रबंधन की जगह अब बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से मुआवजा दिया जाएगा।
