सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : 3 साल के अथक प्रयास के बाद तोशियास संस्था को मिला ऐतिहासिक जीत बिहार के दिव्यांगों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन सं०-07 / 2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) के कुल 10709 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की तिथि 02.08.2022 से 01.09.2022 तक निर्धारित की गई है पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है दृष्टि दिव्यांगता- 84 OH चलन दिव्यांगता- 89 MD: मनोविकार/ बहु दिव्यांगता 85 DD मूक बधिर दिव्यांगता- 88 उक्त से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्देश आयोग के www.pariksha.nic.inअथवाwww.btsc.bih.nic.in पर दिनांक कुल- 3460 (1.08.2022 से देखा जा सकता है)(PR-005817 (Ni.Ni.) 2022-23) सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना नियुक्ति की पूरी कहानी इस प्रकार इससे स्पष्ट हो जाएगा की तोशियास संस्था की क्या भूमिका है अनन्य संख्या 999990118012097295/ 2ए अपीलकर्ता का नाम- श्री सौरभ कुमार,निर्णय की तिथि: 07.03.2022 निर्गत संख्या 22011-01419 कार्यालय / विभाग का नाम प्रधान सचिव सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना।निर्णय:- अपीलकर्त्ता तोषियास संस्था, सचिव सौरभ कुमार, पता-जी 8 नंदन टावर, कॉलोनी मोड़, पोस्ट-लोहियानगर जिला पटना ने विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश एवं विशेष सचिव सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना के समक्ष दायर प्रथम अपील के आलोक अनन्य संख्या 999990118012097295 / 2ए दिनांक 17.08.2021 को यह द्वितीय अपील दायर किया। अपीलकर्त्ता का मूल परिवाद श्री विकास शर्मा को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली हेतु आयोजित परीक्षा में भाग लेने परन्तु अभ्यार्थी को बेल्ट्रॉन द्वारा घोषित परिणाम में दिव्यांग श्रेणी के 15 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के संबंध में है। इस संबंध में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बेल्ट्रॉन से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में, जिसके अनुसार संदर्भित परीक्षा (डाटा इंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों की सी०बी०टी०) में कुल प्रश्नों की संख्या 60 थी, एवं उत्तीणता अंक 30 (50 प्रतिशत) रखा गया था। सभी कोटि में पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु उर्त्तीर्णाक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला के लिए 10 प्रतिशत तथा दिव्यांग के लिए 15 प्रतिशित अधिमानता के साथ उर्त्तीणता 27 एवं 25 मार्क्स क्रमशः निर्धारित है और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिमानता के साथ न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। जबकि परिवादी को अंक 24 प्राप्त है। उपर्युक्त के मद्देनजर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा परिवाद को अस्वीकृत एवं निष्पादित किया गया। सुनवाई की तिथि को अपीलकर्ता ने अपना पक्ष रख जिसका मुख्य बिंदु है कि दिव्यांग के लिए अधिमानता पूर्णाक 65 प्रतिशत के आधार पर उर्त्तीणांक हेतु 21 अंक निर्धारित किये जाने चाहिए, जबकि बेल्ट्रॉन द्वारा 50 प्रतिशत उर्त्तीणता पर 15 प्रतिशत की अधिमानता देते हुए 25 अंक उर्त्तीणता हेतु निर्धारित किया गया है। लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रबंधक, बेल्ट्रॉन, बिहार पटना ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को संदर्भित करते हुए बताया कि पैनल में अभ्यर्थियों को अधिमानता का निर्धारण कुल उर्त्तीणता प्राप्तांक के उपर की गई थी। अतः अधिमानता के बिंदु पर बेल्ट्रॉन में प्रक्रिया का पालन किया गया है बेल्ट्रॉन की तत्संबंधी सूचना देखने से पाया गया कि पत्रांक-6637 / 19 दिनांक 08.11.2019 के कंडिका-4 के अनुसार इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा आधारित Deployment के लिए सूचीबद्ध कर एक पूल का निर्माण किया जायगा । पूल में सभी आरक्षण कोटिओं के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत की अधिमानता दी जायगी। विभागों तथा कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरूद्ध रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुक्रम में अभ्यर्थिओं का नाम प्रेषण बेल्ट्रॉन द्वारा सुनिश्चित कराया जायगा अधियाचना के विरूद्ध प्रेषण में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन किया जायेगा। श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रबंधक, बेल्ट्रॉन से अधिमानता एवं पैनल में दिव्यांगों के आरक्षित सीटों एवं भरे गए सीट के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। सुनवाई के क्रम में श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रबंधक, बेल्ट्रॉन के द्वारा बताया गया कि पैनल रिक्तियों के आधार पर नहीं बनाया गया है बल्कि निर्धारित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर (अधिमानता के कोटियों सहित) कुल 7311 अभ्यर्थिओं का पैनल बनाया गया है। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या 86 है पैनल में कुल अभ्यर्थियों की संख्या के विरूद्ध दिव्यागों की कुल संख्या के अनिवार्यता के बिंदु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रबंधक, बेल्ट्रॉन को आदेश दिया गया। श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रबंधक, बेल्ट्रॉन ने लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सन्दर्भित किया गया कि “Govt. of NCT of Delhi vs Pradeep Kumar & ORS Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH. Therefore, candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH shall be allowed relaxation upto 5% in the Qualifying marks, in CTET conducted by the CBSE “यह भी सूचित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना से उपरोक्त पैनल में कुल अभ्यर्थियों के विरूद्ध दिव्यांग की संख्या की अनिवार्यता पर दिशा निर्देश की मांग की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण रोस्टर प्रावधान पर दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बिन्दुओं के आलोक में बेल्ट्रॉन द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के उर्त्तीणांक पर स्वीकृत अधिमानता की बेल्ट्रॉन की प्रक्रिया का औचित्य होने के फलस्वरूप उसे मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रतिवेदन एवं तथ्यों के विवेचन पर पाया गया कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के प्रतिवेदन में अंकित अधिमानता प्रक्रिया द्वारा गणनानुसार योग्य अभ्यर्थिओं का पैनल बनाया गया है। चूँकि पैनल में दिव्यांगों की संख्या 86 है जो इस वर्ग को सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित आरक्षण संख्या (4 प्रतिशत ) से कम है बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर हेतु पैनल में कुल अभ्यर्थियों के विरूद्ध दिव्यांग श्रेणी के शेष अभ्यर्थियों की संख्या कम रह गई है।अतः पैनल में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की शेष रिक्तियों भरने के लिए विशेष अभियान के तहत अलग से परीक्षा का आयोजन शीघ्र सरकार के आरक्षण प्रावधानों व अन्य नियमानुसार बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाना सुनिश्चत किया जाए। एतद् के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संतोष प्रधान सचिव सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना प्रधान सचिव सह अपीलीय प्राधिकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना
