नियम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्वीकार करो नहीं तो दो जुर्माना

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सेल वाले बिजनेस को एक जनवरी से अनिवार्य रूप से डेबिट कार्ड या रूपे कार्ड जैसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालियां अपने ग्राहकों को ऑफर करनी होंगे। अगर वे ऐसा करने से चूकते हैं तो एक फरवरी से उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है।

इन पेमेंट मोड्स को करना होगा शामिल

लाइवमिंट की खबर के मुताबिक,सोमवार को एक नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने सूचना दी कि जिन पेमेंट मोड को स्वीकृति देने के बारे में निर्देश दिए गए हैं, वे कंपनियों द्वारा पहले से प्रदान किए जा रहे पेमेंट मोड से इतर हैं। मंत्रालय की तरफ से जिन पेमेंट मोड का सुझाव दिया गया है, वे हैं रूपे पॉवर्ड डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड। इस नोटिफिकेशन में भीम यूपीआई और क्विक रिस्पॉन्स कोड को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जा गया है।

डिफॉल्ट करने पर प्रतिदिन 5000 रुपए लगेगा जुर्माना

हालांकि यह नियम 2020 के पहले दिन से ही लागू होना है, लेकिन कंपनियों को जरूरी तैयारी करने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है। एक महीने बाद यानी एक फरवरी से इस नियम की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5000 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। यह नियम इनकम टैक्स रूल्स, 2019 के तहत बनाया गया है। इसका लक्ष्य है डिजिटलट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और एनपीसीआई के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना। वित्त मंत्रालय की तरफ जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि इस सेक्शन के तहत पेमेंट करने वाले व्यक्ति से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

Check Also

कितने मानव अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अंग एवं …