सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारत सरकार का सीसीएस रूल जहां एक और दिव्यांग जनों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है उनके या उन पर होने वाले भेदभाव से उनको बचाता है जिसमें यह उल्लेखित है कि ccs rule,यात्रा भत्ता घर से कार्यालय एवं कार्यालय से घर के रूप में दे होता है, अंतिम महीने के 2 दिन भी अगर आप ड्यूटी करते हैं रजिस्टर पर आपका साइन होता है तो आपको प्राप्त होगा तो क्या दिव्यांगजन कर्मियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे वार्षिक कैलेंडर में जितनी भी छुट्टियां पड़ती है महीने भर में ऐसा देखा जाता है यह समस्या से वार्षिक छुट्टी की नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की महामारी है तूफान में याद कितने प्रकार की आपदाएं हैं उनमें दिव्यांग जनों की रक्षा हेतु उनके जीवन की सुरक्षा हेतु संवैधानिक अधिकार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा संख्या 8 के अंतर्गत उल्लेखित हैदिव्यांग जनों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए यदि सरकारी आदेश है कि इनकी ड्यूटी नहीं करनी है फिर भी इनको इनका लाभ देने की उपाय करनी चाहिए सरकार को यह तो वही उदाहरण हो गई खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोरा बार आना| एक तरफ ड्यूटी करने से रोका गया दूसरे तरफ से यात्रा भत्ता काट ली गई|
