आपदा से पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों के लिए अनुदान आकस्मिकता निधि

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : आपदा से पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों के लिए अनुदान आकस्मिकता निधि 2010 तक बनाया गया है। इस तिथि के बाद से लाभ का अंश धट या बढ़ सकती है। जो निम्न है। केन्द्र सरकार द्वारा 27/06/2007 के प्रभाव से आपदा राहत कोष या राष्ट्रीय आपदा हा वर्ष 2012 से आपदा राहत कोष का नाम बदलकर राज्य आपदा रिस्पांस कोष हो गया है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार गठित राज्य आपदा रिस्पांस भाष की मार्गदशिका के अनुसार अब तक सिर्फ महामारी बाढ़,सुखाड़ अग्निकांड, भूकंप ओलावृष्टि, भूस्खलन.हिमस्खलन, चक्रवातीय तूफान, सुनामी, बादल का फटना और कीट आक्रमण, 2012 से वजपात से मौत.एवं 2016 से शप्रदेश को शामिल किया गया है। आपदा से पीड़ितों को देय राशि सभी तरह से अनुदानित.केन्द्र सरकार द्वारा 14 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर 2015 से 2020 तक के लिए आपदा पिड़ितो को निम्न रूपयों में अनुदान दिया जाता है।(1) मृत्यु (परिजन को) चार लाख रूपया । (2) 40% से 60% तक दिव्यांग 59.100 हजार  निक इन रूपया। 60% से अधिक वि०रूपया। (3) एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 4.300 हजार रूपया ।(4) एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 12.700 हजार रूपया।(5) कपड़ा क्षति होने पर 1800 रूपया(6) बर्तन आदि की क्षति पर 2.00 हजार रूपया। (7) जीविका के साधन क्षति होने पर व्यस्क को 60/- रू० बच्चे को 45/- रूपया।। (8) जमीन पर तीन ईंच बालु की परते हटाने पर 12.200/- रूपया प्रति हेक्टेयर (9) जमीन के कटाव या बह जाने पर 37.500 हजार रूपया। (10) बागवानी की क्षति होने पर – 6.800 हजार प्रति हेक्टेयर। (11) दो फसली खेती की क्षति होने पर 18000/- हजार रू० प्रति हेक्टेयर। (12) रेशम की फसल क्षति होने पर 4,800 हजार (इरी मलबेरी और तसर) 6.00 हजार रू०के लिए(मूगा) के लिए। (13) दो एकड़ वाले किसानो को सबिसडी- 8.00 प्रति हे०, 13.50 प्रति हे०, 1800/- हजार रू० प्रति हे० (अलग – अलग खेती का प्रकार)।(14)दूधारू पशु – 30,000/- हजार रूपया(15) घोड़ा, बैल के लिए – 25000/- हजार रूपया(15) बछड़ा गदहा आदि के लिए 16000/- हजार रूपया। (16)नाव जाल के क्षति पर- 4.100 हजार रूपया. 2.100/- हजार रूपया।(17)नाव के लिए 9.600 हजार रूपया। (18) मत्स्य की क्षति के लिए 8.200 प्रति हे।(19) हैंडलुम उपकरण की क्षति होने पर – 4.100 हजार रूपया।(20) पशुओ के लिए चारा (15 से 90 दिनों तक)। (21) छोटा पशुओं के लिए चारा (15 से 90 दिनों तक)। (22) मछुआरों को नुकशान होने पर अलग दर निर्धारित है।(23) मछुआरों / हस्तकरधा के शिल्पियों उपकरणों, कच्चा माल आदि के लिए अलग-अलग दा निर्धारित है पशु घर के लिए 2100/(24)पक्का मकान पूर्णतया छति होने पर 95100/- (25)कच्चा मकान पूर्णतया छति होने पर 32,00/(26)झोपड़ी क्षतिग्रस्त हाने पर 4100/आधी(27) पूर्णतया झोपड़ी बर्बाद होने पर 4100/(28) बाढ़ से प्रभावित परिवार को बाद मुफ्त खाधान्न 50 किलोग्राम गेहूँ और 50 किलोग्राम चावल दिया जाता है।(29) आधौगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की धटना को बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है।आपदा से पीड़ित क्षेत्रों में 24 घंटा के अन्दर सभी तरह के राहत सामाग्री अंचलाधिकारको दायित्व सौंपा गया है। और 24 धंटा के अन्दर जिलाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करायें । इसके अलावा फसल क्षति का नुकसान होने पर सरकार अनुदान देती है।

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