Breaking News

दिव्यांगों को कार्यालय में सहायक उपकरण ले जाने से मना नहीं कर सकते हैं कोई कर्मी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  दिव्यांगों का अधिकार अब किसी भी दिव्यांग को अस्पताल या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर निजी वाहन या निजी सहायक उपकरण को ले जाने से वंचित नहीं रख सकते हैं कार्यालय यह है सर्कुलर किसी शैक्षणिक संस्था,अस्पताल,औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र,दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना य या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)

Check Also

मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना क्या है ? What is Chief Minister Disabled Entrepreneur Scheme ?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …