सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस प्रकार का आदेश पारित करने की आवश्यकता है ताकि आवास योजना से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1866837 दिनांक 27.06.2023 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों का “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 27 / सी दिनांक 24.09.2020 (संलग्न) से निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में सर्वेक्षण कराकर योग्य लाभुकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है। योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण हेतु एक माह का समय-सीमा निर्धारित किया गया है। सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु निम्न प्रकार समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है- 1. सर्वेक्षण एवं सूची तैयार करना (दिनांक 03.07.2023 से 10.07.2023 तक ):- ग्रामीण आवास द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 27/C दिनांक 24.09.2020 के से निर्गत दिशा-निर्देश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए पात्रता / अपात्रता के मापदण्ड के अनुरूप पंचायतों में योग्य परिवारों का प्रपत्र में सर्वेक्षण किया जायेगा सर्वेक्षण के उपरान्त प्रपत्र 23 में पात्र परिवारों की सूची तैयार कर प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। 2. प्रखण्ड के अभिलेखों से सूची की जाँच (11.07.2023 से 15.07.2023 तक) :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण आवास सहायक द्वारा 22 में समर्पित सूची की अभिलेखिय जाँच हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के नेतृत्व में प्रखण्ड स्तर पर एक त्रिसदस्यीय जाँच दल का गठन किया जायेगा यह त्रिसदस्यीय जाँच दल सभी संभावित अभिलेखों से निम्न बिन्दुओं पर जाँच की जायेगी A लाभुक अथवा उसके परिवार के सदस्य का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में है अथवा नहीं। B लामुक अथवा उसके परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/ इंदिरा आवास योजना / अन्य आवास योजना का लाभ मिला अथवा नहीं। प्रखण्ड स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा 32 में जाँच प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। 3. प्रखण्ड स्तर से सत्यापन(17.07.2023 से 20.07.2023 तक) त्रिसदस्यीय जांच दल के द्वारा अभिलेखों के जांचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर पंचायतवार योग्य लाभुको को विभागीय पत्रांक 27 / सी० दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 5 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक / अन्य (Others) की कोटिवार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए प्रपत्र 42 में प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रारूप प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा के अनुमोदन ली जायेगी।4. लाभुकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन (21.07.2023 से 22.07. 2023 तक): प्रखण्ड स्तर से निरीक्षण / सत्यापन एवं प्राथमिकता निर्धारण के बाद प्रारूप प्राथमिकता सूची को अनुमोदन हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा ग्राम सभा द्वारा विभागीय पत्र की कंडिका 5 में निर्धारित मापदण्डों एवं तथ्यों के आधार पर प्रारूप प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया जायेगा अनुमोदित सूची को ग्राम सभा की कार्यवाही प्रपत्र 5 में लेखापित किया जायेगा 5.प्रखण्ड स्तर से प्राथमिकता निर्धारण एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में मिन्नता होने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया : ग्राम सभा के अनुमोदन के क्रम में लाभुकों की पात्रता / प्राथमिकता के संबंध में विरोधाभास की स्थिति में संबंधित मामला जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा। जिला स्तर से इस संबंध में जांचोपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित किया जायेगा।6. ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात प्रपत्र 6.2 में प्राथमिकता सूची दिनांक 24.07.2023 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध करायेंगे।अतः निदेश है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 27/ सी दिनांक 24.09, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता सूची दिनांक 24.07.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दैनिक रूप से कार्यों का प्रतिदिन संध्या 04:00 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध करायेंगे। पत्रांक-2307/अभि० ज० दिनांक २४/u/2023 मुजफ्फरपुर। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,जिला- मुजफ्फरपुर।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभुकों का “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के मापदंडों के आधार पर सर्वेक्षण करते हुए योग्य लाभुकों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में किया जाए रिपोर्ट दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके
