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दिव्यांग आयुक्त क्या है जानिए क्या आदेश दिए दिव्यांग आयुक्त ने दिव्यांग कल्याण के लिए।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने श्रवण यंत्रों की ऑफ-द-शेल्फ और ई-कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया 13 दिसंबर 2023 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा, सचिव, इंडियन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग एसोसिएशन (आईएसएचए) द्वारा एक ई-कॉमर्स उद्यम, इंडिया मार्ट इंटर मेश लिमिटेड के खिलाफ श्रवण यंत्रों की अंधाधुंध बिक्री पर दायर एक मामले में। उनके ऐप या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, मुख्य आयुक्त ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर श्रवण यंत्रों की ऐसी ऑनलाइन और काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य आयुक्त, श्री राजेश अग्रवाल, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित जोखिम और कभी-कभी अपूरणीय क्षति को पहचानते हैं, जो निर्धारित क्षेत्र के विशेषज्ञों से पेशेवर परामर्श के बिना उपकरणों की खरीद और उपयोग करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) ने शिकायतकर्ता और ई-कॉमर्स उद्यम को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि श्रवण सहायता की पहचान करने और खरीदने से पहले, उपयोगकर्ता को परीक्षण से गुजरना होगा, पेशेवर से एक नुस्खा प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही रोगी की जरूरतों के आधार पर उनकी सिफारिशों के आधार पर श्रवण सहायता दी जा सकती है। सीसीपीडी ने इंडिया मार्ट की वेबसाइट से श्रवण यंत्रों से संबंधित सभी लिस्टिंग/विज्ञापन को तब तक हटाने का निर्देश दिया जब तक कि वह विषय पेशेवरों द्वारा स्क्रीनिंग की उचित प्रक्रिया स्थापित न कर ले और एक निश्चित अवधि के भीतर अनुपालन प्रस्तुत न कर दे।

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