सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सभी बालिक युवक और दिव्यांगों को मिलेगा विशेष फायदा शर्त ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम हो. किसानों को डायरेक्ट मदद देने वाली पहली स्कीम में परिवार का मतलब है पति-पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे. उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है. भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र होगा. इस स्कीम में तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपये की नगद आर्थिक मदद मिलती है.
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