सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्याक्ति को समानता, प्रतिष्ठा तथा अखंडता के प्रति सम्मान का
अधिकार प्राप्त है हां, आरपीडी अधिनियम की धारा 3.1 के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य व्याक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख इस धारा के तहत प्राप्त है दिव्यांग व्यक्ति अपना अधिकार का पालन कीजिए ताकि आप आत्मनिर्भर स्वाबलंबीबन सके।
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