सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना महामारी काल मैं स्थानीय स्तर पर दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत मिलेगा न्याय (क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से सुरक्षा के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया-कोई व्यक्ति या संगठन, दिव्यांगजन के साथ किसी भी प्रकार के दुव्यवहार, हिंसा या शोषण की घटना होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन जहां घटना हुई है, लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर, “दैनिक डायरी” में दर्ज करने के बाद सम्बन्धित पुलिस स्टेशन का प्रभारी उसी दिन शिकायती प्रकरण को उस कार्यकारी दंडाधिकारी के पास भेजेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित पुलिस स्टेशन स्थित है।(ख) कार्यपालक मजिस्ट्रेटो द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया अधीन परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से 143 में दी गई उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेंगा। हमारा उद्देश्य दिव्यांग समाज का सर्वांगीण विकास करवाना है इसलिए उनको कोरोना काल में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसलिए आप तक यह जानकारी प्रदान करवा रहा हूं 21 वी सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर और अपने समाज को हर तरीके से स्वावाबलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है।
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