सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों का शैक्षिक भत्ता कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), बच्चों के शैक्षिक भत्ते का अनुदान, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, आदि द्वारा जारी कार्यालय मेमोरेंडम नं .21011 / 21/88-एस्टीट (भत्ते) 17.10.88 के अनुसार। , केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (शैक्षिक सहायता) आदेश, 1988 द्वारा शासित किया जाएगा। इस आदेश के तहत, केंद्रीय सरकार के शारीरिक रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के संबंध में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति। कर्मचारी को रु। 100 पी.एम. (कक्षा I से XII तक) सामान्य वर्ग की तुलना में जहां यह केवल रु। शाम 40 बजे। हालाँकि दिव्यांग बच्चे इस योजना के तहत अन्य बच्चों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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