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अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा। नही अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा। नही अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने  विरुद्धसाक्षी  होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

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