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रेलवे का खास नियम सब आम आदमी को जाना जरूरी है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : ऐसे लोगों से जुर्माने का बसुला जाएगा। रेलवे परिसर में गंदगी फैलाते पकड़े गए तो 300 से 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा या 6 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए नियमों में जुर्माना के साथ इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 06 महीने तक की सजा हो सकती है. वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधन है.

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