भारत के सभी डाकघरों में मिलेगा दिव्यांगों को निशुल्क कानूनी सलाह

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :दिव्यांगों को मिलेगा डाकघर में मुफ्त कानूनी सलाह कानूनी सहायता पाना अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको नजदीकी डाकघर जाना होगा। वहां से चिट्ठीनुमा एक प्रपत्र मिलेगा। उस पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत लिखकर डाकघर में जमा करानी होगी। डाक विभाग उसे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) तक पहुंचा देगा। इस चिट्ठी का डाक खर्च प्राधिकरण वहन करेगा। यह पहल पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से की गई है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग से समझौता किया गया है। अगले माह से यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। पूर्वी जिले के अंतर्गत 20 डाकघर आते हैं, जो इस पहल का हिस्सा होंगे। पूर्वी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनमें प्रपत्र रखवाएगा। शुरुआत में प्रपत्र अंग्रेजी में होगी। फिर ह हिंदी के प्रपत्र भी रखवाए जाएंगे, ताकि हिंदी भाषियों को सहायता के लिए किसी तरह की परेशानी न हो। डाककर्मियों को प्रशिक्षण कानूनी सहायता का प्रपत्र में शिकायत लिखने में डाककर्मी मदद करेंगे। इसके लिए उन्हें प्राधिकरण की तरफ से इस सप्ताह प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था उन लोगों को सोच कर की गई है, जो कोर्ट स्थित प्राधिकरण कार्यालय तक मदद मांगने नहीं आ सकते।

ये ले सकते हैं मदद

– महिलाएं और बच्चे

– एसिड अटैक पीड़िता

– दिव्यांग

– चार लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक

– तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले सामान्य नागरिक

– ट्रांसजेंडर

पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का बयान

लोगों के लिए कानूनी मदद को सरल और सहज बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। वहां प्रपत्र रखवाए जाएंगे। लोग डाकघर जाकर प्रपत्र में अपनी समस्या लिखकर प्राधिकरण को भेज सकते हैं। यह सेवा निश्शुल्क है। – साइमा जमील, सचिव, पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण

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