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दिव्यांग रिक्तियों के लिए विशेष नियम

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : रिक्तियों पर विवरण प्रस्तुत करना।(1) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान स्थानीय विशेष रोजगार विनिमय प्रपत्रों को प्रस्तुत करेगा जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार अलग-अलग दिव्यांग व्यक्ति नियोक्ता के रिटर्न (PDER) -I में और प्रत्येक वर्ष में एक बार फॉर्म PDER-II में दिया जाएगा।(2) रिटर्न संबंधित तारीखों के तीस दिनों के भीतर, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को हर वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा।(3) वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा: बशर्ते कि पहला वार्षिक रिटर्न वित्तीय वर्ष के समापन के लिए 31 मार्च, 2018 को होगा वह प्रपत्र जिसमें किसी नियोक्ता द्वारा रखा जाना है।प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान दिव्यांग कर्मचारियों के रिकॉर्ड को फॉर्म PDER III में बनाए रखेगा। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रोत्साहन: राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, निजी क्षेत्र में नियोक्ता को प्रोत्साहन प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य बल का कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सा बनता है बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति। इसका विशेष उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में प्राप्त होता है ।

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