सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :आर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल डिस ऑर्डर किसी व्यक्ति को ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल रूप से अक्षम माना जाएगा यदि उसके पास हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की दिव्यांगता है, जो अंगों की गति के पर्याप्त प्रतिबंध के लिए अग्रणी है या यदि उसके पास सेरेब्रल पाल्सी का कोई रूप है ।1986 में, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए मानक परीक्षणों के साथ-साथ परिभाषाओं के एक मानक सेट का आदेश जारी किया। इन परिभाषाओं (जिनके नए कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रकाश में उपयुक्तता की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए) को अपनाया गया और उनका उपयोग किया गया। दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है ।
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