सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: बिहार के दिव्यांगों को मिले केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस योजना का लाभ आज तक बिहार में किसी भी दिव्यांग को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है अगर योजना लागू हो जाता है तो दिव्यांग आत्मनिर्भर और स्वाबलंबी भी बन सकेंगे दिव्यांग हेतु स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
योजना की मुख्य विशेषताएं

बीमा योजना पीडब्ल्यूडी लाभार्थी, पति या पत्नी और दो बच्चों के लिए व्यापक कवर प्रदान करेगा.
पूरी उम्र के लिए बीमा का एक एकल प्रीमियम होगा.
इस योजना से 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग और प्रति वर्ष कम से कम 300000 रुपए की पारिवारिक आय के लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं.
योजना फैमिली फ्लोटर के रूप में भी प्रति वर्ष 200000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगा.
समझौता ज्ञापन के तहत न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अस्पतालों का नेटवर्क बनाएगी, जो बीमित व्यक्ति को कैश लेस उपचार प्रदान करेंगे.
योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजे एंड ई) और विकलांगों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की देख रेख में राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों की सक्रिय भागीदारी (सीआरसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा. दिव्यांग समाज का अपने सरकार से निवेदन की हमारी योजनाओं का लाभ हमें मिल पाए जो हमारा मौलिक अधिकार है