राष्ट्रीय महिला कोष: ऋण योजनायें

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:-

मुख्य  ऋण योजना

मुख्य  ऋण योजना का उद्‌देश्य आय अर्जन गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को ऋण प्रदान करना है। किसी भी प्रकार की जमानत के बिना एक सरल/लचीले ढंग से जरूरतमंद महिलाओं को योग्यता और समर्पित संगठनों के माध्यम से ऋण सुविधा देना है।

योग्य संगठन और योग्यता मानदंड

क. एक सोसायटी/सहकारी सोसायटी/वीओ/धारा 25 कंपनी (लाभ के लिए नहीं) के रूप में कम से कम तीन साल के लिए पंजीकृत।

ख. डीआरडीए, संघ, नगर निगम के रूप में महिला विकास निगम/सहकारिता/उपयुक्त राज्य सरकार की एजेंसियाँ।

ग. आईएमओ का 3 साल या उससे अधिक के लिए बचत और ऋण प्रबंधन में अनुभव होना चाहिए।

घ. ऋण की वसूली एक उच्च स्तर पर होनी चाहिए (अपनी बकाया राशि का कम से कम 90 प्रतिशत)।

ङ. संतोषजनक कोष प्रबंधन और वित्तीय प्रदर्शन

च. सामाजिक आर्थिक सेक्टर के क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड

छ. संगठन के पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं किए जाने चाहिए।

ज. संगठन में लेखाकंन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसे प्रतिवर्ष परीक्षित और प्रकाशित किया जाना चाहिए और कोई भी गंभीर अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए।

झ. आवेदन स्पष्ट रूप से ऋण के लिए पूर्व उपयोग धन के स्रोत को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

ञ. किसी बाहरी एजेंसी से ऋण लेने या उधार लेने के लिए आईएमओ शक्ति होने के उपनियम/ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक उचित और विशिष्ट खंड/प्रावधान होना चाहिए।

ट. गैर सरकारी संगठन 1 करोड़ रुपये और अधिक का ऋण सहायता मांग सकते हैं, आवेदन के समय एमसीआरआईएल,सीआरआईएसआईएल, केयर, समेरा, एसेस आदि जैसी किसी प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

सुरक्षा

क. आरएमके एक करोड़ रुपये तक का ऋण मंजूर करने के लिए कोई भी जमानत सुरक्षा नहीं लेता है।

ख. यदि संगठन की ऋण राशि रुपये एक करोड़ से अधिक है, यह फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सुरक्षा के लिए स्वीकृति राशि का 10 प्रतिशत प्रदान करती है।

ग. राज्य सरकार संगठन के मामले में, संगठन/विभाग राज्य सरकार की गारंटी की व्यवस्था करता है, यदि उनका तुलन पत्र घाटा/हानि दर्शाता है।

ऋण सीमा

संगठन एक राज्य के लिए रुपये 2 करोड़ तक का अधिकतम ऋण लाभ ले सकते हैं। एक संगठन एक समय में अधिकतम 3 राज्यों के लिए इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यदि संगठन 1 राज्य से अधिक के लिए ऋण लेता है, तो अधिकतम ऋण राशि 6 करोड़, प्रत्येक राज्य के लिए 2 करोड़ हो सकती है।

आईएमओ से आवश्यक दस्तावेज (योजनाओं के विषय पर निर्भर करते हैं)

1. प्रारंभिक प्रस्ताव के साथ

क. संलग्नकों का विवरण

ख. पंजीकरण प्रमाणपत्र/नवीकरण की सत्यापित प्रति

ग. एमओए व उपनियमों की सत्यापित प्रतिलिपि

घ. बाहरी एजेंसी से उधार लेने के लिए प्रावधान में संकेत

ङ. संगठन का विस्तृत उद्‌देश्य

च. सामाजिक क्षेत्र में मुख्य  कार्यकारी अनुभव का विस्तृत बायो-डाटा

छ. विधिवत अनुप्रमाणित वर्तमान प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची

ज. आरएमके से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए संकल्प

झ. पिछले 3 वर्षों के लिए समेकित लेखा परीक्षित लेखे

ञ. पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट

ट. फंडिंग एजेंसियों/सरकारी विभागों आदि से प्राप्त स्वीकृति की प्रति

ठ. फंडिंग एजेंसियों के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र

ड. राशि कम करने पर अंततः लाभार्थी के लिए एसएचजी को 14 प्रतिशत एनजीओ से अधिक ब्याज की शुल्क दर लेने के लिए

ढ. आरएमके ऋण की मुद्रा के दौरान जीवित संगठन का पंजीकरण रखने के उपक्रम

ण. प्रतिबद्धता कि पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाने चाहिए।

त. पता बदलने के मामले में आरएमके को सूचित करने की प्रतिबद्धता

थ. यदि अन्य संगठनों से उधार लिया है, तो फंडिंग एजेंसियों से कोई बकाया/आर्थिक सहायता बकाया राशि न होने का प्रमाण पत्र।

द. पिछले 2/3 वर्षों के दौरान लागू सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधियों का विवरण

ध. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया संगठन के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का पासपोर्ट आकार के फोटो।

न. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित उनके वर्तमान और स्थायी पते के साथ अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के निवास के प्रमाण से संबंधित प्रमाण पत्र

प. अपने स्टाफ/स्व सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का विवरण

फ. संगठन के विघटन के मामले में संकल्प की प्रति/विघटन खंड के लिए रु. 50/- की प्रतिबद्धता

ब. एमओए उपनियमों में 2/3 तक कोरम का खंड

भ. पिछले तीन वर्षों के लिए डीसीबी

2. पहले आहरण आवेदन के साथ

क. व्यवस्था पत्र व गारंटी डीड

ख. डिमांड प्रोनोट

ग. प्रबंध समिति डी की मुहर लगी रसीद का संकल्प

3. दूसरे आहरण आवेदन के साथ

क. संवितरण प्रमाण पत्र

ख. ऋणियों की सूची

ग. उपयोगिता प्रमाण पत्र

घ. वन टाइम रिपोर्ट

ङ. मासिक प्रगति रिपोर्ट

च. शेष सुनिश्चितीकरण प्रमाण पत्र

आरएमके ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

6.1 आवेदन पत्र जमा करना

क. संगठन को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह 5.2 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

ख. यदि, ऋण लेने/उधार के लिए प्रावधान, 5.2 (जे) में वर्णित अनुसार नहीं है, तो संगठन को पहले निम्नलिखित सुझाव बिंदुओं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) या उपनियमों में उधार लेने के प्रावधान को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने हेतु अपने सामान्य निकाय की एक बैठक का आयोजन करना चाहिए,”संगठन अपने लक्ष्य व उद्देश्य के अनुसरण में सरकारी/गैर सरकारी/विदेशी दानदाताओं/बैंकों/वित्तीय संस्थानों औरअन्य आर्थिक सहायता एजेंसियों से ऋण/उधार/दान/अनुदान के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।”संशोधन हो तो समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा साथ अनुमोदित/पंजीकृत होना चाहिए और विधिवत पंजीकृत/स्वीकृति संशोधित एमओए/उपनियमों की एक प्रमाणित प्रति आरएमके के लिए आवेदन के साथ जमा की जानी चाहिए।

ग. संगठन को ऋण की राशि और आरएमके के वर्णित विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवेदन करने के लिए प्रबंध समिति में एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

घ. संगठन को आवेदन पत्र (परिशिष्ट -1) के अनुसार सभी कॉलमों को भरना चाहिए। यदि कोई भी परिशिष्ट/अतिरिक्त पत्रक संलग्न किया जाना आवश्यक है, ये आवेदन पत्र में दर्शाए अनुसार समान प्रारूप में होने चाहिए।

नोट –

महिला/शहरी सहकारी बैंकों के लिए अलग योजना है और आवेदन प्रारूप विवरण मुख्य  ऋण योजना के अनुसार समान ही हैं, संबंधित योजना का मांग का विषय है।

ङ. संगठन को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन फार्म के 5.5 और पैरा 12 में वर्णित अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है और पृष्ठ संख्या  स्पष्ट रूप से है।

च. आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज मूल (एमओए, उप-नियम, अंकेक्षित खाते आदि) की सुपाठ्‌य प्रति द्वारा समर्थित साफ टाइप हस्तलिखित होने चाहिए।

छ. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आरएमके कार्यालय, नई दिल्ली या व्यक्ति को पंजीकृत डाक से अग्रेसित किए जा सकते हैं।

ऋण आवेदन की संवीक्षा

किसी भी संगठन से ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, एक प्रारंभिक डेस्क संवीक्षा मौजूदा पात्रता मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

संवीक्षा के बाद निम्न तीन विकल्पों में से एक सामने आ सकता है –

क. आवेदन पात्र पाया गया और पूर्व मंजूरी अध्ययन के विचाराधीन है। ऐसे मामलों में पूर्व मंजूरी अध्ययन आरएमके के स्वयं के अधिकारी/अधिकृत एजेंसियां/टीमों द्वारा किया जाता है।

ख. आवेदन पूर्ण जानकारी की कमी के कारण अधूरा पाया जाता है। ऐसे मामलों में, आरएमके द्वारा एक पत्र अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदक संगठनों को जारी किया जाता है और इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त होने पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

ग. आवेदन मौजूदा मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं पाया जाता है। ऐसे मामलों में, संगठनों को आरएमके द्वारा तदनुसार सलाह दी जाती है।

ऋण को स्वीकृति

क. पूर्व मंजूरी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर ऋण की मंजूरी पर निर्णय लिया जाएगा।

ख. पात्र पाए जाने पर, आरएमके अपने नियम और शर्तों के साथ संगठन के लिए एक स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट -2) और धन का आहरण करने के लिए प्रक्रिया जारी करेगा।

ग. आवेदन के मामले में संगठन द्वारा मंजूरी दोहराने मंजूरी के लिए पहले से ही आरएमके के साथ जुड़ा है तब पूर्व प्रदर्शन और पूर्व नियंत्रण अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी के लिए विचार किया जा सकता है

आहरण आवेदन जमा करना

प्रारंभिक आहरण आवेदन और अन्य प्रारूपों की एक प्रति परिशिष्ट -1 और परिशिष्ट -3 में संलग्न हैं।

क. आईएमओ को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और स्वीकृति पत्र और अध्याय -6 में निहित निर्देश का पालन करना चाहिए।

दूसरा आहरण आवेदन पहली आहरण राशि के समुचित उपयोग के बाद जमा किया जाना चाहिए। दूसरे आहरण की प्रति के लिए नीचे दी गयी संबंधित वेबसाइट में देखें ।

ख. आईएमओ को प्रबंध समिति में यह दर्शाता हुए कि नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। यह आरएमके स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद किसी भी तिथि पर प्रस्ताव पारित करना चाहिए। प्रस्ताव आरएमके द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।

ग. आहरण आवेदन और अन्य दस्तावेज निर्धारित प्रपत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार सभी संदर्भों में उचित और पूरा भरा होना चाहिए।

घ. आईएमओ को स्वीकृति पत्र  में वर्णित अनुसार विशेष नियम और शर्तें, यदि कोई है के लिए पैरा के आधार पर स्वीकृति को निर्देशित करना चाहिए।

ड. पूर्ण आहरण आवेदन और अन्य दस्तावेज एक साथ जमा किए जा सकते हैं। ये सभी पंजीकृत डाक द्वारा अग्रेसित  या व्यक्ति द्वारा जमा किए जा सकते हैं।

च. समझौते पत्र सह गारंटी डीड को पूरा करने के लिए परिशिष्ट -6 के लिए नीचे दी गयी संबंधित वेबसाइट में देखें ।देखें।

ऋण का संवितरण

क. आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी मामलों में पूर्ण आहरण आवेदन प्राप्त होने पर, आरएमके स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार ऋण की पहली किस्त जारी करेगा।

ख. आईएमओ ऋण राशि का संवितरण करेगा कि वे एसएचजी/उधारकर्ताओं के लिए संवितरण सलाह की तारीख से 3 दिनों की अवधि के भीतर आरएमके से प्राप्त कर चुका है।

ग. आईएमओ को निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज आरएमके को भेजने आवश्यक हैं –

1. स्टांप रसीद (परिशिष्ट -7)

2. संवितरण प्रमाणपत्र (परिशिष्ट -8)

3. एक समय रिपोर्टिंग (पैरा 8.1)

क्षेत्रीय स्तर पर सूक्ष्तवित्त प्रचालन

परिचय

सूक्ष्तवित्त महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी में कमी की समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। कई अध्ययन और रिपोर्ट आंकड़े दर्शाते हैं कि कई गरीब विशेष रूप से महिलाएं वित्तीय व्यवस्था से बाहर हैं और बहुत अधिक इसके अंतर्गत हैं। सूक्ष्मवित्त संस्थान ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की आय अर्जन गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए या शुरुआत के लिए गरीब महिलाओं हेतु सस्ती दर पर जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए औपचारिक मध्यम में से एक है।

यह 1993 में सामाजिक व्यापार में प्रवेश करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के लिए रास्ते प्रशस्त है और आज तक अन्य सहयोगी संगठनों की मदद से 7,27,159 से अधिक महिलाओं को सेवा दे चुका है।

वित्त/पुनर्वित्त आहरण की प्रक्रिया

पुनर्वित्त आहरण की प्रक्रिया उद्देश्यों, उधारकर्ताओं के विवरण (आरएमके के मापदंडों के अनुसार पात्र) और कुल राशि इत्यादि विधिवत आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र के संदर्भ के साथ आईएमओ द्वारा पूरे की जानी चाहिए।

महिला समूहों के ऋण देने के लिए योग्यता मापदंड

क. उधारकर्ता पिछले छह महीने से महिला के समूह का सदस्य होना चाहिए।

ख. उधारकर्ता की आयु ऋण संवितरण के समय में 60 साल से कम हो।

ग. उधारकर्ता अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र से हों।

आईएमओ द्वारा लिए जाने वाले महिला समूह सदस्यों से आवश्यक दस्तावेज

1. नवीनतम फोटो, पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के साथ अपने ग्राहक को जानें कार्ड (केवाईसी) शामिल।

क. पहचान प्रमाण दस्तावेज – आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान पत्र (नारेगा जॉब कार्ड स्वीकार्य है)/सरपंच/प्रधान/ग्राम सेवक जैसे गांव के मुख्य  से प्रमाणित फोटो और निवास का पता सहित पत्र/डाक आईडी कार्ड

ख. निवास प्रमाण दस्तावेज – आधार कार्ड/राशन कार्ड/बिजली का बिल/टेलीफोन बिल/बैंक पासबुक/सरपंच/प्रधान/ग्राम सेवक जैसे गांव के मुख्य  से प्रमाणित फोटो और निवास का पता सहित पत्र

ग. केवाईसी कार्ड में नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सहित नाम, पता, आईडी नंबर होना आवश्यक है, समूह के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित और आईएमओ क्षेत्र कर्मचारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार अन्य कोई आईडी प्रूफ और निवास प्रमाण )

2. संबंधित राज्य के स्टाम्प अधिनियम के अनुसार परस्पर समझौता जो आईएमओ के साथ समझौते के लिए इसके पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष) के अधिकृत समूह द्वारा दी गए पावर ऑफ एटोर्नी है, दो लोगों द्वारा दी गई गवाही सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए गए हों। समूह के पदाधिकारियों में एक परिवर्तन की स्थिति में, आईएमओ विधिवत सूचित करेगा और एक नया परस्पर समझौता सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

3. उधारकर्ता की आय और व्यय विवरण।

4. समूह संकल्प और मिनट पुस्तक की प्रति।

ऋण का प्रयोजन/आवश्यकता

क. आय सृजन गतिविधियां – लघु व्यवसाय, संपत्ति खरीद आदि।

ख. जीवन चक्र की आवश्यकताएं – जन्म, मृत्यु, शिक्षा, विवाह, गृह निर्माण, वृद्धावस्था, विधवापन, त्योहार, परिवार केअन्य कार्यक्रम आदि।

ग. आपात आवश्यकताए – आपातकालीन चिकित्सा, प्राकृतिक आपदाएँ, चोरी और दुर्घटनाएँ।

वित्त/पुनर्वित्त उपर्युक्त तीन उद्देश्यों/आवश्यकताओं के लिए महिलाओं को ऋण देने के लिए पात्र होंगे। ऋण राशि का 99 प्रतिशत केवल आय सृजन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वर्तमान में आरएमके योजना के तहत ऋण लेने वालों के प्रति समग्र ऋण की अधिकतम राशि मुख्य  ऋण योजना/ऋण संवर्धन योजना के तहत 50,000 रुपए है। यह राशि

मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के नियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।गांवों में अधिकतर महिलाएं कृषि, क्षुद्र दुकानें, पशु पालन, श्रम आदि में शामिल होती हैं। इसलिए आय अर्जन ऋण का उद्‌देश्य यही है, यदि ऋणकर्ता समान आर्थिक पृष्ठभूमि से है, इसी प्रकार की आय है और नकदी प्रवाह और निर्वाह के लिए उत्पाद काफी अच्छा है चाहे वे विभिन्न आय अर्जन गतिविधियों में शामिल रहे हैं।(आईएमओ को रुपए 50,000 की अधिकतम ऋण सीमा तक ऋण चक्र डिजाइन करने की सलाह दी गई है। ऋण का अधिकतम चक्र 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए)।

महिला समूह में संवितरण

आईएमओ आरएमके से प्राप्त धन को चुकाने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी, जिसके लिए अधिकतम अवधि –

क. मुख्य  ऋण योजना के तहत 30 दिन, और

ख. आरएमके द्वारा धनराशि प्राप्त होने की तारीख से चक्रण फंड स्कीम के तहत 90 दिन होगा। यदि संवितरण ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर नहीं बने हैं, तो दंडात्मक ब्याज पहले 30 दिनों के लिए/2 प्रतिशत और उसके बाद/6 प्रतिशत लिया जाएगा। आरएमके को भी संवितरण में लगातार देरी की स्थिति में दंड ब्याज के साथ असंवितरित राशि को याद कराने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रख सकता है।

सामान्य सिद्धांत महिला समूहों/सदस्यों को आरएमके ऋण के संवितरण से पहले अपनाए जाने चाहिए।

क. क्षेत्र कर्मचारी द्वारा महिला समूहों/सदस्यों की स्क्रीनिंग

ख. वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा महिला समूहों/सदस्यों की रेटिंग

ग. ऋण स्वीकृति समिति (एलएससी) द्वारा रैंडम चेकिंग

(एलएससी सभी ऋण आवेदनों की याकृच्छिक जाँच करेगा क्षेत्र में महिला समूहों/सदस्य को दर देगा।)

7.5 महिलाओं समूह/सदस्य के लिए आरएमके ऋण की मंजूरी के बाद

क. एलएससी द्वारा बनाई गई मंजूरी सभी ऋण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ फाइल में दर्ज की जाएगी।

ख. स्वीकृति पत्र की एक प्रति ऋण के सभी नियमों और शर्तों के साथ महिला समूहों/सदस्यों को दी जाएगी।

ग. स्वीकृति पत्र के नियम और शर्त को स्थानीय भाषा में महिला समूह/सदस्यों को समझाया जाना चाहिए।

घ. पदाधिकारियों के हस्ताक्षर स्वीकृति पत्र की प्रति पर प्राप्त किए जाने चाहिए।

7.6 महिला समूह/सदस्य के लिए आरएमके ऋण की अस्वीकृति के बाद

क. कोई ऋण आवेदक जो पात्रता मानदंडों का अनुपालन नहीं करता का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और एलएससी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अस्वीकृति का कारण क्षर से भरे जाएगा।

ख. अस्वीकृति पत्र की एक प्रति सभी सूचीबद्ध कारणों के साथ महिलाओं के समूहों को दिए जाऐंगे और उन्हें अगली बार फिर से आवेदन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

फंड रिलीज

क. एलएससी द्वारा मंजूर किए गए ऋण लेने वाले समूहों/सदस्य महिलाओं की सूची आईएमओ द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाएगी और ऋण मंजूरी के 7 दिन के भीतर समूहों के बैंक खाते या उचित माध्यम (समूह की बैठक में या समूह में) में वितरित किए जाएंगे।

ख. उचित सहायक दस्तावेजों को बनाए रखते हुए और कार्यक्रम की तस्वीरें क्लिक करके ऋण संवितरण के समय में पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।

ग. किस्त के मूल्य के साथ एक मुद्रित चुकौती अनुसूची ऋण संवितरण के समय में सभी महिला समूहों/सदस्यों को वितरित की जानी चाहिए।

घ. ऋण की अधिकतम अवधि 24 महीने है।

ऋण प्रलेखन

क. प्रत्येक ऋणकर्ताओं के लिए मंजूर किए गए ऋण की राशि के साथ प्रत्येक सदस्य का प्रोफाइल।

ख. विधिवत समूह सील लगाकर 1/- के रसीदी टिकट पर महिलाओं के समूह के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने का मांग वचन पत्र।

ग. महिला समूह (केवल विधिवत समूह सील लगाकर महिला समूहों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित) और आईएमओ (आईएमओ के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित) के बीच ऋण समझौता।

घ. केवल महिला समूह के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर होने के लिए महिला समूह से वाउचर।

ड. ऋण वितरण रसीद -उनके द्वारा प्राप्त संबंधित राशि ऋण के लिए ऋण लेने वालों में से प्रत्येक के हस्ताक्षर के साथ।

ऋण उपयोगिता प्रमाणपत्र

आरएमके ऋण के 99 प्रतिशत महिला समूह के लिए संपत्ति सृजन और आय अर्जन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए दिए जाते हैं। (उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के साथ उधारकर्ताओं से प्रत्येक से आरएमके ऋण के संवितरण के बाद 30 दिनों के भीतर ऋण उपयोग प्रारूप प्राप्त करने के लिए सलाह दी जाती है)।

ऋण की अप्रयुक्त राशि की वापसी

स्वीकृति पत्र में निर्देशित समय अनुसूची के अनुसार आईएमओ के कार्यक्रम में वित्त उपयोग नहीं जाता है। संगठन संवितरण को पूरा करने के लिए स्वीकृति पत्र/संवितरण सलाह में निर्देशित अंतिम तिथि के बाद 3 दिन के भीतर अप्रयुक्त राशि वापस करेगा। इस तरह की राशि की वापसी में किसी प्रकार की देरी / 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष दंड ब्याज लिया जाएगा।

यूनिट लागत

क. प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम राशि इस प्रकार है –

1) नया ऋणकर्ता – 35, 000/-

2) पुराने ऋणकर्ता – 50, 000/- (मौजूदा प्लस नए ऋण )

ख. एनजीओ के आवेदन में दिए अनुसार प्रत्येक मद के निवेश के संदर्भ में औसत यूनिट लागत के आधार पर प्रत्येक मद के निवेश के लिए वित्तीय व्यय कार्य करेगा और यह सामान्य रूप से इकाई लागत के लिए आरएमके मानदंडों से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग. औसत यूनिट लागत से ऋण, परिवर्तन के लिए व्यक्ति आवश्यकता पर निर्भर / 10 से 15 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता और भौतिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं आया है। यह आशा की जाती है कि ऋण की राशि पर बचत कम है तब औसत यूनिट लागत ऊपर निर्दिष्ट अनुसार औसत यूनिट लागत के अधिकता में निश्चित व्यक्तियों के लिए ऋणों का ध्यान रखा जाएगा।

सीमान्त राशि

क. आईएमओ आरएमके द्वारा अनुमोदित योजना की कुल लागत का 90 प्रतिशत अग्रिम दिया जाएगा।

ख. आरएमके के लिए ऋण के लिए आवेदन करने वाले संगठन स्वीकृत ऋण राशि का 10 प्रतिशत देता है।

ग. सहकारी समिति में आयोजित शेयर पूंजी, ऋण लेने वालों की बचत/अनिवार्य बचत/स्वैच्छिक बचत सीमांत राशि के रूप में उपयोग नहीं की जाएगी।

ब्याज का दर

क. आरएमके द्वारा स्वीकृत वित्त/पुनर्वित्त के लिए ब्याज की दर समय-समय पर आरएमके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान में, आरएमके द्वारा आईएमओ से ली जाने वाली ब्याज की दर शेष राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक है।

ख. आईएमओ द्वारा ब्याज जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च की 30 तारीख को प्रत्येक तिमाही को आरएमके को देय होगा।

ग. आईएमओ समूह या अपने सदस्यों के लिए शेष राशि पर 14 प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज नहीं लेगा।

घ. समूहों के माध्यम से आईएमओ द्वारा लिए गए ऋण के मामले में, समूहों को सर्वश्रेष्ठ सदस्यों/ऋणकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज की दर तय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है। हालांकि ये दरें शेष बैलेंस पर 16 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पुनर्भुगतान अवधि

क. आरएमके की मंजूरी के तहत जारी किए गए ऋण प्रत्येक संवितरण सलाह में दिए गए पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार(अनुग्रह अवधि सहित) 36 महीनों की पुनर्भुगतान की अवधि के भीतर आईएमओ द्वारा चुकाया जाएगा।

ख. तीन माह दंड ब्याज / 2 – प्रति वर्ष तक की देरी से भुगतान के मामले में शुल्क लिया जाएगा और तीन महीने से परे बने डिफॉल्ट की घटना में , दंड ब्याज 6 – प्रतिवर्ष हो जाएगा

ग. 30 दिनों की अनुग्रह अवधि आरएमके के लिए किसी भी किस्त के भुगतान के लिए स्वीकार्य होगी।

सुरक्षा

आईएमओ के लिए स्वीकृत ऋण स्वीकृति पत्र में आरएमके द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों/गारंटी से सुरक्षित किया जा सकता है।

महिला समूहों के लिए स्वीकृत ऋण जमानत मुक्त होना चाहिए और केवाईसी और परस्पर समझौते द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

7.16 बीमा

पर्याप्त बीमा कवर आरएमके के कोष के समूह सदस्यों द्वारा अधिग्रहीत सभी संपत्ति के संबंध में प्राप्त किया जा सकता है। जीवन बीमा ऋणकर्ताओं के लिए अनिवार्य है समूहों/सदस्यों के लिए ऋण संवितरण के समय पर पुनर्भुगतान चार्ट पर स्पष्ट किस्त के विवरण के साथ आरएमके के कोष से ऋण ले रहे हैं। हालांकि इसकी सुविधा आईएमओ द्वारा दी जानी चाहिए।

खाता पुस्तकें

क. आईएमओ आरएमके द्वारा अनुमोदित योजनाओं के संबंध में अलग खाते बनाए रखेगा।

ख. आईएमओ वर्ष के दौरान ऋण देने और वसूली के बयान के साथ इसके लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर आरएमके के लिए अपनी वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करेगा।

ग. आरएमके द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य जानकारी आवधिक लाभ के तरीके या अन्यथा या जब आवश्यकता के रूप में जमा किए जाने चाहिए।

महिला समूह/सदस्यों को प्रशिक्षण

आईएमओ को महिला समूह/सदस्यों के लिए आरएमके ऋण के संवितरण से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे वर्णित अनुसार दो अलग अलग चरणों में हो सकता है –

क. समूह पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण

एक सहायक संस्कृति की स्थापना के लिए, ऋण देने में प्राथमिकताओं की स्थापना करने के लिए और प्रतिबंध लगाने और स्वीकार करने के लिए आयोजित बैठकों में प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए चुने गए एसएचजी/जेएलजी के प्रतिनिधि। उन्हें मिनट और पास बुक में क्या दर्ज करना है की जांच करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए संख्यात्मक कार्यो और साक्षरता के कौशल के साथ खुद को कुशल करने की जरूरत है। उन्हें नेतृत्व के गुण विकसित करने और सरकारी विभागों बैंकों जैसे संस्थानों के साथ विश्वास के साथ-साथ आम कार्रवाई कार्यक्रमों के आयोजन में नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण के परिणाम –

लेखा बहियों और बुनियादी रिकॉर्ड से परिचित होना जैसे(1) उपस्थिति रजिस्टर, 2) मिनट बुक और (3) सदस्य बचत खाते, व्यक्तिगत बचत/ऋण पासबुक बनाई जानी चाहिए, प्राप्ति वाउचर, भुगतान वाउचर, कैश बुक, सामान्य खाता बही, ऋण खाता बही और स्टॉक बुक।

ख. आय अर्जन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल और क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रशिक्षण आय अर्जन गतिविधि एक गतिविधि है जिसमें सदस्य और उसके परिवार के लिए आय अर्जन करने के लिए निवेश किया जाता है।

प्रशिक्षण के परिणाम –

क. कोश/ऋण राशि का प्रयोग कहां हो रहा है की स्पष्टता (नई परिसंपत्तियों की खरीद के लिए, चल रही गतिविधियों के होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए आदि)

ख. माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए कौशल का सुधार करना।

ग. औजार, उपकरण और कच्चे माल का ज्ञान।

घ. बाजार का ज्ञान (बाजार मूल्य, कब बेचने के लिए, जहां बेचने के लिए प्रचलित)।

ड उत्पादन व्ययों का ज्ञान

च. वित्तीय कौशल

छ. ऋण प्रबंधन

7.19 अन्य प्रोत्साहन

समय पर भुगतान के लिए आरएमके आईएमओ द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ चुकाई गई राशि के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रोत्साहन देगा।

7.20 आईएमओ द्वारा बाद की मंजूरी के लिए सुझाव

क. प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और आरएमके सहायता प्रदान की योजना का पालन करने के लिए क्षेत्र कर्मचारी की क्षमता को मजबूत बनाना।

ख. ऋण प्रबंधन, समूह खातों, रिकॉर्ड और अन्य प्रक्रियाओं पर स्टाफ/क्षेत्र कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं पता करने के लिए साप्ताहिक आधार पर आरएमके वेबसाइट देखें। हर साल आरएमके सूक्ष्मवित्त प्रबंधन और विभिन्न राज्यों में अन्य संबंधित गतिविधियों पर आईएमओ के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना।

घ. अपने अच्छे ऋण लेने वालों का एक अलग खंड का विकास करना और तीन बार तक पुनः ऋण उपलब्ध कराना और इस अवधि के दौरान उन्हें मौजूदा सामान्य प्रणाली यानी बैंकों/वित्तीय संस्था से आगे ऋण की आवश्यकता के मामले में ऋण की सुविधा का लाभ लेने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।

ड. महिला समूहों की केवाईसी और ऋण लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी का फोटो रखना ताकि पहचान और कार्यक्रम की निगरानी को आसान बनाया जा सके।

च. महिलाओं के समग्र विकास के लिए सूक्ष्मवित्त सहित स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी गतिविधियों को अपनाना।

निगरानी प्रणाली

आरएमके कार्यक्रम के लिए एक समय रिपोर्टिंग –

आरएमके अंतिम लाभार्थी के लिए प्रधान कार्यालय से चल रही निगरानी पर विश्वास करता है।

आईएमओ ईमेल (तउावेी/हउंपसण्बवउ) और पंजीकृत डाक के माध्यम से आरएमके को ऋण के संवितरण से 3 महीने के अंदर एक बार जानकारी भेजेगा। एक समय की रिपोर्ट में निम्न सूचनाएं शामिल हैं।

क. अगले 2.5 महीने के लिए आरएमके द्वारा ऋण वितरण की तिथि से आरएमके कार्यक्रमों से खाते का बैंक विवरण।

ख. सक्रिय गांवों-कस्बों-ब्लॉकों-जिलों के नाम जहां आईएमओ द्वारा आरएमके कार्यक्रम लागू करने हैं।

ग. विशेष क्षेत्र के अपने संपर्क नंबर के साथ क्षेत्र कर्मचारी का नाम जहां आरएमके ऋण वितरित किया गया है।

घ. गांवों/शहरों की भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन और आरएमके के कार्यक्रम की तर्कसंगत फ्रेम कार्य विश्लेषण।

ड. सक्रिय समूहों का नाम , पदाधिकारी का नाम, पता और संपर्क नंबर, उनकी अद्यतन बैंक पासबुक की प्रति के साथ बैंक खाता संख्या , इसके बैंक प्रबंधक संपर्क विवरण के साथ बैंक का नाम और समूह केवाईसी की एक प्रति।

च. ऋण लेने वाली महिलाओं के पति/पिता के नाम के साथ उनके नाम वाला एक अलग प्रारूप।

छ. आईएमओ मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रत्येक आरएमके के ऋण लाभार्थी के समूह वार ऋण उपयोगिता प्रमाण पत्र।

ज. गांवों और महिलाओं के समूहों के चयन को सही ठहराने पर ध्यान देने वाला एक पृष्ठ (150-200 शब्दों)।

समूहों/लाभार्थियों के नाम भेजने से पहले ध्यान दिए जाने वाले बिंदु

1. आईएमओ से संबंधित बैंक के साथ समूह/महिला ऋणकर्ताओं के खातों को जांचने का अनुरोध किया जाता है और पंचायत समिति को समूह/सदस्यों के बारे में पुष्टि करने की कि वे दोहरे ऋण, गूढ़ ऋण और अन्य धोखाधड़ी में लिप्त नहीं हैं। यदि महिला समूह ने 1 से अधिक वित्तीय संस्थानों/बैंक से ऋण लिया है तो वह आरएमके ऋण के लिए योग्य नहीं है।

2. निरंतर निगरानी के समय यदि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में पाया जाता है तो आरएमके कोष रोक दिया जाएगा और आरएमके ऋण समिति/कार्यकारी निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3. आरएमके के प्रत्येक ऋण लाभार्थी के समूह वार ऋण उपयोगिता प्रमाण पत्र मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप के साथ संलग्न किए जाएंगे।

4. यदि आईएमओ गांव पहचान, महिला समूहों और महिला ऋणकर्ताओं के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो आईएमओ 7 दिनों के भीतर ईमेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से आरएमके को सूचित करेगा।

आरएमके कार्यक्रमों के लिए मासिक रिपोर्ट

आईएमओ ऋण की वैधता तक हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले ईमेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे –

1. आरएमके के प्रत्येक ऋण उधारकर्ताओं के समूह वार ऋण उपयोगिता प्रमाणपत्र।

2. आरएमके ऋण उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्भुगतान सहित मासिक स्थिति।

3. आरएमके ऋण उपयोगिता और शेष विवरण का मासिक विवरण।

4. पूर्व या नए चयनित समूहों/सदस्यों से मासिक ऋण मांग आवेदन।

नोट – मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप पहले आहरण के समय में आरएमके द्वारा दिया जाएगा।

क्षेत्र की निगरानी

  • पहली किश्त के जारी होने के बाद, आरएमके संवितरण की तारीख से 3 महीने के भीतर एक निगरानी अध्ययन का आयोजन करेगा।
  • निगरानी अध्ययन किसी भी आरएमके अधिकारी या किसी भी नामित निगरानी या किसी अन्य बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जा सकता है।
  • निगरानी टीम आईएमओ के लिए पूर्व सूचना के बिना किसी भी सप्ताह के दिन दौरा करेंगे।
  • संगठन को दौरा करने वाली टीम के लिए सत्यापन/जांच के लिए आरएमके ऋण/कार्यक्रम से संबंधित सभी दस्तावेजों/सूचना को जमा/प्रस्तुत करना चाहिए।
  • निगरानी टीम सुनिश्चित करने के लिए कि आरएमके ऋण सही उद्‌देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण लिया गया है, किसी भी समूह सदस्य का दौरा कर सकती है।
  • जहां ऋण शर्तों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, आरएमके को आईएमओ द्वारा ऋण संवितरण को याद करने का अधिकार प्राप्त है।
  • यदि निगरानी टीम पाती है कि आरएमके ऋण जुआ, शराब इत्यादि जैसी किसी भी गैर कानूनी व्यवसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जा रहा है तो आरएमके को ऋण राशि को याद करने का अधिकार प्राप्त है। आरएमके ऐसी निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक महीने के भीतर आईएमओ के लिए सभी संवितरण राशि का याद कराने और रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
  • आईएमओ को आरएमके निगरानी टीम के लिए आरएमके द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित खाते की किताबें या कोई अन्य रिकॉर्ड दिखाने आवश्यक होंगे।
  • दस्तावेजों/सूचना के जमा न करने पर स्वीकृति की नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है।
  • आरएमके ऋणों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के पैरा 6.4 में वर्णित निगरानी अध्ययन रिपोर्ट/एक बार रिपोर्ट/मासिक रिपोर्ट और अन्य निर्धारित विवरण की प्राप्ति के बाद, आरएमके दूसरी किश्त देने पर विचार करेगा या अन्यथा कार्य के अगले चरण के रूप में आईएमओ को सलाह देगा।

 

स्रोत: राष्ट्रीय महिला कोष, महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

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