एनएसकेएफडीसी की ऋण योजनायें

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:-

भूमिका

एनएसकेएफडीसी विभिन्न ऋण एवं गैर ऋण आधारित योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली वैध योजनाओं जिसमें स्वच्छता आधारित गतिविधियां तथा भारत एवं विदेश में शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हरित व्यवसाय योजना

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन, जो कि विश्व का सबसे बडा खतरा बन चुका है, अनियंत्रित प्रदूषण का परिणाम है। मनुष्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कोharit yojna कम करने के लिए प्रदूषण के स्तर को कम करने की आवश्यकता है जिसके लिए ऐसे व्यवसायों को बढावा देने की आवश्यकता है जो कि जलवायु परिवर्तन से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाले भी हों।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऐसी गतिविधयां, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाली भी हों, के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आय अर्जित करने वाली गतिविधयों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकें या अनुकूलन की पहल के अंर्तगत वर्गीकृत हों, को योजना के तहत कवर किया जाएगा।

योजना की पात्रता

सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित

सूचक योजनाएं

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा), कम्प्रेस्ड एयर वाहन, सोलर उर्जा से संचलित यंत्र, पॉलीली हाउस इत्यादि

ऋण की सीमा

इकाई लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख तक)। यदि अनुदान उपलब्ध हो तो, ऋण की मात्रा अनुदान राशि तक कम की जा सकती है।

प्रमोटर अंश

योजना लागत का 10 प्रतिशत

ब्याज

एनएसकेएफडीसी से माध्यम अभिकरण                 : 2% प्रतिवर्ष

एससीए से लाभार्थियों को                             : 4% प्रतिवर्ष

महिला लाभार्थियों के संदर्भ में एनएसकेएफडीसी के शेयर से 1% छूट होगी ।

पुर्नभुगतान

योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम 6 वर्षों के भीतर किया जाएगा जिसमें 6 माह का विलंब काल सम्मिलित है।

सैनेट्री मार्ट योजना

सैनेट्री मार्ट स्वच्छता एवं सेनीटेशन की सभी वस्तुएँ के लिए एक विशेष दुकान है। यह ऐसा खरीदारी का स्थान है जहां आम आदमी अपनी स्वच्छता संबंधी आवशयक वस्तुओं को खरीद सकता है। यह बिक्री एवं सेवा केन्द्र दोनों कार्य करता है।

योजना का उद्देश्य

योजना के तहत वित्तीय सहायता व्यक्तिगत लाभार्थियों/विुमुक्त मैनुअल स्कवेंजरों के स्व-सहायता समूहों/सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छकारों तथा उनके आश्रितों को दी जा सकती है।

ऋण की सीमा

परियोजना का 90 प्रतिशत अधिकतम रू. 15.00 लाख तक

प्रमोटर अंश

सेनेट्री मार्ट की कुल लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

ब्याज

लाभार्थी द्वारा अधिकतम 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा (महिला लाभार्थियों के लिए 1 प्रतिशत एवं समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट है)

पुर्नभुगतान

एनएसकेएफडीसी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान त्रैमासिक किश्तों में 10 वर्ष के भीतर होना चाहिए।

स्वच्छता उद्यमी योजना

“स्वच्छता उद्यमी योजना – स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर”

‘स्वच्छता उद्यमी योजना’ भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव एवं स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु है।

योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री सुदर्शन भगत जी द्वारा किया गया।

योजना के उद्देश्य

इस योजना के दो उददे्श्य हैं जो कि स्वच्छता एवं सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त मैनअुल स्केंवेंजरों को जीवनयापन प्रदान करना एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरम्भ ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के समग्र उद्देश्य को पूरा करना है।

मुख्य विशेषताएं

“स्वच्छता उद्यमी योजना”

(1) भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव

उददे्श्य

i)  परिवारों को समुदाय शौचालयों की आसान पहुंच (जिनके पास अपने घरों में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है) और उच्च जनसंख्या के सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में।

ii) सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें उद्यमियों द्वारा बनाया गया हो एवं इस उद्यम में जिनकी हिस्सेदारी हो।

iii) जिससे मैला ढ़ोने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पात्रता

प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीएज) के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह ।

ऋण की मात्रा

10 सीटों वाले शौचालय की एक इकाई की प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह को अधिकतम राशि रू.25 लाख (राशि रू.25 लाख रुपए केवल)।

ब्याज दर

i) 4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं।

ii) महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट।

iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5%की छूट दी जाएगी।

भुगतान अवधि

10 वर्ष तक

विलम्ब काल

6 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।

सब्सिडी

अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।

(2) स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन

उददे्श्य

i) कम उपयोग की गई क्षमता के दोहन हेतु उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण।

ii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन ।

iii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन

पात्रता

मैनुअल स्केंवेंजर/सफाई कर्मचारी

ऋण की मात्रा

एक व्यक्ति या स्व सहायता समूह को अधिकतम राशि रू.15 लाख (पंद्रह लाख रूपये केवल)।

ब्याज दर

i)  4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं।

ii) महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट।

iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5% की छूट दी जाएगी।

भुगतान अवधि

10 वर्ष तक

विलम्ब काल

3 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।

सब्सिडी

अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, स्वच्छ्कारो एवं उनके आश्रितों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, आईटी/कम्प्यूटर्स में स्नातक अथवा उच्चतर स्तरों की व्यवसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा, सभी विषयवर्गों (अर्थात बी.ए., बी.एससी. एवं बी. कॉम इत्यादि) में स्नातक, सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों जिनकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष हो, फिजियोथेरैपी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, होटल प्रबंधन एवं पर्यटन, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन, जेरिएट्रिक केयर में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नाकोतर स्तर पर शैक्षिक/व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसेकि बैचलर ऑफ़ एजुकेशन, पीएच.डी, भाषा पाठ्यक्रम, बीसीए एवं एमसीए इत्यादि (मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से) के अध्ययन हेतु ऋण प्रदान किया जा रहा है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत

एससीए

लाभार्थी

भारत में अध्ययन हेतु – रुपये 10.00 लाख तक

विदेश में अध्ययन हेतु – रुपये 20.00 लाख तक

1%

प्रति वर्ष

4%

प्रति वर्ष

महिला उम्मीदवारो को ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत छूट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत रु. 4.50 लाख प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले परिवारों के लिये शिक्षा ऋण पर पूरा ब्याज प्रतिपूर्ति योग्य है।

ऋण चुकाने की अवधिः एक वर्ष की स्थगन अवधि के साथ पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद 5 वर्ष।

सावधि ऋण

सावधि ऋण राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीए), राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से लक्षित समूह को प्रदान किए जाते हैं। सफाई संबंधी गतिविधियों सहित आय जनन की किसी भी व्यावहारिक योजना के लिए अधिकतम सीमा रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई है। रूपये 2.00 लाख तक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी का योगदान 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत अंश राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण, सब्सिडी और लाभार्थी योगदान, यदि कोई, तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतो के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत एससीए लाभार्थी को
रुपये 15.00 लाख तक 3% प्रति वर्ष 6% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि: ऋण प्रदान किए जाने की तिथि से ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि और 3 माह की कार्यान्वयन अवधि के पश्चात 10 वर्ष तक, जो यूनिट की व्यवहार्यता / लाभप्रदता  और चुकाने की क्षमता पर निर्भर होगी।

महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)

इस योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कार महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को एससीए के माध्यम से लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 75,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एमएवाई योजना के अधीन लाभार्थियों के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक एनएसकेएफडीसी ऋण घटक प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य चैनल अधिकरणों द्वारा ऋण, सब्सिडी तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत

एससीए

लाभार्थी

रुपये 75000  तक

2% प्रति वर्ष

5% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि

ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि के पश्चात 5 वर्ष के भीतर करनी होगी।

सूक्ष्म लघु ऋण (एमसीएफ)

सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ) के अंतर्गत एससीए को लघु/छुटकर व्यापार/व्यवसाय एवं विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 50,000/- प्रति लाभार्थी तक की परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक समूह में, रूपये 50,000/- प्रति लाभार्थी के आधार पर रूपये 5.00 लाख की सीमा है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत एससीए लाभार्थी
रुपये 50,000 तक 2% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि

ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।

महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)

महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत एससीए को 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 50,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कारो महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत

 

एससीए

 

लाभार्थी
रुपये 50,000 तक 2% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि

ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।

 

स्रोत: नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

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