सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना:जब भी दिव्यांग यात्री यात्रा करते हैं, तो उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के सभी प्रयास किए जाते हैं तथा उन्हें सहायता देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली जाती हैं। उन व्यक्तियों को अशक्त यात्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें शारीरिक अशक्तता अथवा न्यूरोलॉजिकल डिसआर्डर है अथवा जिनकी चिकित्सीय स्थिति ऐसी है कि उन्हें विमान में चढ़ने/उतरने, उड़ान के दौरान तथा ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान वयैक्तिक रूप से ध्यान देने अथवा सहायता की आवश्यकता है जो सामान्य तौर पर अन्य यात्रियों के लिए अपेक्षित नहीं होती है। बुकिंग के समय यात्री अथवा उनके परिवार के सदस्य अथवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में स्पष्ट रूप से मांग की जानी अपेक्षित है।
श्रेणी
अशक्त यात्रियों को उनकी शारीरिक अथवा मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एयरलाइन मैसेज में इन ग्रुप को AIRIMP कोड द्वारा पहचाना जा सकता है:
- WCHR रैंप के लिए व्हीलचेयर-आर (यात्री सीढ़ियों से चढ़/उतर सकता है तथा सीट तक चल कर जा सकता है।)
- WCHS सीढ़ियों के लिए व्हीलचेयर-एस (यात्री सीढ़ियों से चढ़/उतर नहीं सकता है लेकिन सीट तक चल कर जा सकता है।)
- WCHC केबिन सीट के लिए व्हीलचेयर-सी (यात्री बिल्कुल चल-फिर नहीं सकता है।)
- STCR स्ट्रेचर यात्री
- BLND दृष्टिहीन यात्री (विशेष रूप से उल्लेख करें यदि दृष्टिहीन यात्री के साथ उसे गाइड करने के लिए डॉग है।)
- DEAF बधिर यात्री
- MEDA चिकित्सा मामले (मेडीकल क्लीयरेंस अपेक्षित)
- OXYG उड़ान के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता
- LEGL बायें पैर में प्लास्टर
- LEGR दायें पैर में प्लास्टर
- LEGB दोनों पैर में प्लास्टर
- व्हीलचेयर सेवा एटीआर/सीआरजे उड़ानों के लिए नहीं दी जाती है।
मेडिकल अथवा विशेष आवश्यकता वाले यात्री
एअर इंडिया के पास ऐसे किसी भी यात्री को वहन करने से इंकार करने का अधिकार है जो किसी भी रोग अथवा ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति से पीड़ित है:
- जिससे विमान की सुरक्षा को खतरा अथवा जोखिम होने की संभावना है;
- जिससे अन्य यात्रियों तथा/अथवा क्रू सदस्यों के हित तथा आराम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- जिन्हें उड़ान के दौरान मेडिकल देखभाल अथवा विशेष उपकरण की आवश्यकता है।
- जिनकी उड़ान के दौरान स्थिति और खराब होने की संभावना है।
वह यात्री जो उड़ान के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ (टॉयलेट का उपयोग तथा व्हीलचेयर से सीट तथा सीट से व्हीलचेयर पर उठने-बैठने) है उनके साथ एस्कॉर्ट का होना आवश्यक है ताकि वह यात्री को उड़ान में चढ़ने-उतरने, उड़ान के दौरान तथा आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।
मेडिकल स्थिति वाले यात्री एअर इंडिया के चिकित्सा विभाग से आवश्यक मेडिकल क्लीयरेंस तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।
सीमाएं
यात्रियों से अनुरोध है कि उड़ान बुकिंग/टिकट जारी कराते समय पहले से ही व्हील चेयर बुक करा लें ताकि अंतिम समय के विलंब/ व्हील चेयर न मिलने की परेशानी से बचा जा सके। हवाई यात्रा की सुरक्षा अपेक्षाओं के मद्देनज़र, हमारी उड़ानों में व्हीलचेयर यात्रियों का वहन सीमित है। असंभावित आपातकालीन स्थिति में सभी यात्रियों की सुरक्षा इस सीमा का मुख्य कारण है।
एअर इंडिया निम्नलिखित दशाओं में यात्रियों को वहन करने से इंकार कर सकती है:
जब यात्री की चिकित्सीय अथवा शारीरिक दशा के कारण अन्य यात्रियों, उनकी सम्पत्ति, विमान अथवा क्रू के लिए खतरा होता है।
वे यात्री जो एअर इंडिया द्वारा वहन की विशिष्ट अपेक्षाओं को स्वीकार नहीं करते तथा उनसे इंकार कर देते हैं।
स्ट्रेचर अथवा इनक्यूबेटर पर यात्रा कर रहे यात्री, चलने-फिरने में असमर्थ, बधिर व दृष्टिहीनता से बहुत अधिक मात्रा में ग्रसित यात्रियों के साथ एस्कॉर्ट (जिस पर उक्त यात्री तथा उसे उड़ान के दौरान विमान में चढ़ाने, उतारने तथा आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने के लिए जिम्मेदारी होगी) नहीं होने पर ।
जिन यात्रियों से इंफेक्शन का खतरा हो अथवा उन्हें कुछ ऐसे रोग हों जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो।
व्हीलचेयर के लिए प्रभार
सामान्यत: निम्नलिखित वर्गों के यात्रियों से व्हीलचेयर के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते हैं:
- चलने-फिरने में असमर्थ अर्थात् वे यात्री जो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर हैं
- चलने-फिरने वाला अर्थात् यात्री जो सहायता लेकर चल सकते हैं
- बुजुर्ग यात्री
दिव्यांग व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का हनन न करने और उन्हें एक उन्मुक्त वातावरण देने के उद्देश्य से, सभी एयरपोर्टों पर किसी भी श्रेणी में यात्रा कर रहे यात्री से व्हीलचेयर के उपयोग के लिए कोई प्रभार नहीं लिए जाते हैं।
एयरपोर्ट तथा उड़ान में मोबिलिटी सहायता
यदि आपको एयरपोर्ट पर मोबिलिटी सहायता की आवश्यकता है तो कृपया अपनी बुकिंग कराते समय इसका उल्लेख करें ताकि यह सेवा आपको दी जा सके। यदि आप पहले ही एअर इंडिया से बुकिंग/टिकटिंग करा चुके हैं तो आपने जहां से बुकिंग/टिकटिंग कराई है उस बुकिंग कार्यालय से मोबिलिटी सहायता संबंधी अनुरोध कर सकते हैं।
सहायता
एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले यात्रियों को सहायता देने के उद्देश्य से, एअर इंडिया सुनिश्चित करती है कि:
एअर इंडिया तथा इंटरलाइन यात्रा के प्रत्येक सेगमेंट के लिए व्हीलचेयर की मांग को एसएसआर में उपयुक्त रूप से रिकार्ड तथा कंफर्म किया जाता है। चेक-इन के समय सिस्टम में उपयुक्त इनपुट डाले जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबिन क्रू की सूचना एवं कार्रवाई के लिए यह सूचना दर्शाई गई है। दिव्यांग यात्रियों को विमान में सबसे पहले चढ़ाया जाता है तथा सबसे अंत में विमान से उतारा जाता है ताकि अन्य यात्रियों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। दिव्यांग यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से प्रसाधन तथा विमान के गलियारे (aisle) के पास सीट दी जाती है। कमांडर तथा केबिन कर्मियों को ऐसे यात्रियों की मेडिकल हिस्ट्री, यदि कोई है, के साथ-साथ सारी आवश्यक जानकारी दी जाती है जिससे वे ऐसे यात्रियों को उड़ान के दौरान अपेक्षित सहायता दे सकें। उड़ान के प्रस्थान के बाद मार्ग में आने वाले सभी स्टेशनों तथा गंतव्य पर संदेश भेजे जाते हैं ताकि ट्रांजि़ट में तथा आगमन पर यात्रियों की सहायता की जा सके। आगमन पर यात्रियों को विमान से उतरने तथा बैगेज हॉल तक पहुंचने अथवा आगे की यात्रा होने पर कनेक्टिंग एयरलाइन तक जाने के लिए एस्कॉर्ट की सहायता दी जाती है।
मेडिकल क्लीयरेंस अपेक्षित नहीं
उन अशक्त यात्रियों के लिए मेडिकल क्लीयरेंस अथवा विशेष फार्म अपेक्षित नहीं होता है जिन्हें केवल एयरपोर्ट पर अथवा विमान में चढ़ने या उतरने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।
उन यात्रियों के लिए, जो स्थायी रूप से अथवा क्रॉनिकल रूप से अशक्त हैं तथा उनके लिए मेडिकल क्लीयरेंस आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें केवल सहायता की आवश्यकता है, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए किसी भी एयरलाइन का चिकित्सा विभाग फ्रीक्वेंट ट्रेवलर मेडिकल कार्ड (एफआरईएमईसी) जारी कर सकता है। जब ऐसा कार्ड किसी एयरलाइन के चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तथा उस कार्ड की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यात्रा के लिए मेडिकल क्लीयरेंस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
मेडिकल क्लीयरेंस अपेक्षित
निम्नलिखित यात्रियों को एअर इंडिया चिकित्सा सेवाएं विभाग तथा यात्री के वहन में शामिल अन्य सभी इंटरलाइन एयरलाइनों के चिकित्सा विभाग/एडवाइज़र से मेडिकल क्लीयरेंस लेना अपेक्षित है। यात्री के वहन में सम्मिलित एयरलाइन/नों की अपेक्षाओं को पूरा न करने पर एयरलाइन मेडिकल क्लीयरेंस की आवश्यकता वाले यात्री को वहन करने से इंकार कर सकती है।
- संक्रामक तथा छूत का कोई भी रोग
- कुछ रोग तथा अशक्तता जिसमें ऐसे असामान्य व्यवहार अथवा शारीरिक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो जिससे अन्य यात्रियों के कुशल-क्षेम तथा आराम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- उड़ान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है (विमान के मार्ग परिवर्तन तथा अनशेडयूल्ड लैंडिंग की संभावना सहित)
- उड़ान के दौरान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए विशेष ध्यान देने तथा विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता हो सकती है।
- ऐसी चिकित्सा स्थिति जो उड़ान के दौरान और बिगड़ने की संभावना हो।
चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले ऐसे अशक्त यात्रियों के लिए, बुकिंग के समय (एजेंट कार्यालय अथवा बुकिंग कार्यालय) एक सूचना-प्रपत्र भरा जाए जिसमें यात्री को अपेक्षित चिकित्सा सहायता संबंधी सभी सूचनाएं भरी जाए। यह निर्धारित होने पर कि मेडिकल क्लीयरेंस अपेक्षित है, यात्री को MEDIF फार्म लेना चाहिए जिसे इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। भरे हुए फार्म को आवश्यक क्लीयरेंस के लिए चिकित्सा सेवाएं विभाग को भेजा जाए। चिकित्सा विभाग तथा यात्रा में शामिल अन्य एयरलाइनों से यात्रा हेतु क्लीयरेंस मिलने पर बुकिंग प्रभावी होती है तथा पीएनआर पूरा होता है।
जिन यात्रियों को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उड़ान की पूरी अवधि के लिए ऑक्सीजन का सीमित मात्रा उपलब्ध होने के कारण उन्हें लंबी दूरी की नॉन-स्टॉप उड़ानों के लिए बुक नहीं किया जाता है।
इंटरलाइन व्हीलचेयर मामले यात्रा के लिए स्वीकार करना
सभी आयटा सदस्य, अशक्त यात्रियों के वहन के संबध में शर्तों एवं निबंधनों के अधीन इंटरलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। एअर इंडिया ऐसे यात्रियों को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे यात्री के वहन में शामिल एयरलाइनों ने इन यात्रियों के वहन के लिए विशेष रूप से सहमति दी हो।
व्हीलचेयर तथा अन्य सहायक उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में एअर इंडिया सुनिश्चित करती है कि:
यात्रियों को विमान मे चढ़ाने तथा उतारने के लिए पर्याप्त व्हील चेयर उपलब्ध हैं। अपनी व्हीलचेयर अथवा सहायक उपकरणों के साथ यात्रा कर रहे यात्री इसके लिए अनुरोध करने पर तथा स्थान उपलब्ध होने पर केबिन में इनका वहन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से व्हीलचेयर अथवा सहायक उपकरणों को बैगेज होल्ड मे रख सकते हैं जहां से यह आसानी से ली जा सके तथा यात्री के पास समय पर पहुंचाई जा सके। जो यात्री अपनी व्हील चेयर से चेक-इन करना चाहते हैं, उन्हें एयरलाइन/एयरपोर्ट की व्हील चेयर को उपयोग करने का विकल्प दिया जाता है। यदि यात्री एयरपोर्ट पर अपनी व्हीलचेयर का उपयोग करना चाहता है तो उसे विमान के द्वार तक व्हीलचेयर ले जाने की अनुमति दी जाती है। व्हील चेयर को यथोचित रूप से टैग लगाकर होल्ड में रखने के लिए भेजा जाता है। बिना आर्म रेस्ट वाली नैरो व्हीलचेयर केबिन में यात्रियों की उड़ानगत सहायता के लिए उपलब्ध होती है।
स्ट्रेचर मामले
स्ट्रेचर के लिए एडवांस में अनुरोध किया जाना चाहिए तथा स्थान उपलब्ध होने पर ही अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। जहां अन्य एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन यात्रा की जानी है वहां एयरलाइन के साथ विशेष भोजन, दवाइयों, ऑक्सीजन, एम्ब्यूलेंस तथा अन्य आवश्यकताओं की पुष्टि के संबंध में एडवांस व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इकोनॉमी श्रेणी में प्रति उड़ान केवल एक स्ट्रेचर स्वीकार किया जाता है। प्रथम तथा एग्ज़ेक्यूटिव श्रेणी में स्ट्रेचर का वहन नहीं किया जाता है। एटीआर/सीआर7 एलाइंस एयर उड़ानों पर स्ट्रेचर सुविधा नहीं दी जाती है। स्ट्रेचर मामले चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा क्लीयरेंस मिलने तथा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा की पुष्टि हो जाने (जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है) पर ही स्वीकार किए जाते हैं।
क्लीयरेंस के लिए MEDIF फार्म भरा जाए तथा यह एअर इंडिया कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।
MEDIF फार्म आयटा द्वारा अनुमोदित दस्तावेज है जिसमें अशक्त यात्री के वहन के लिए एयरलाइन को दी जाने वाली न्यूनतम जानकारी की सूची है। यात्री के वहन के लिए अपेक्षित होने पर हम अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वतंत्र है। MEDIF फार्म यात्री द्वारा पूरा भरा जाए अथवा यात्री द्वारा भरने में असमर्थ होने पर इसे इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए। इस फार्म के कुछ भाग में यात्रा विवरण तथा उड़ानगत अथवा यात्रा के दौरान अपेक्षित सेवाओं का विवरण दिया जाना अपेक्षित होता है जबकि MEDIF का एक महत्त्वपूर्ण भाग अशक्त यात्री के चिकित्सक द्वारा भरा जाए जिसमें यात्री के रोग की स्थिति संबंधी सूचना प्रदान की जाती है। फार्म के अंत में दिए गए उपचार कर रहे चिकित्सक के प्रमाणन तथा यात्री की वचनबद्धता/घोषणा सहित MEDIF फार्म को पूरा भरा जाए। सबसे महत्त्वपूर्ण है कि हवाई यात्रा के लिए अनुरोध कर रहे यात्री/प्रतिनिधि को MEDIF फार्म पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वाणिज्यक एयरलाइन द्वारा यात्रा करने पर अशक्त यात्री के लिए हर बार MEDIF फार्म भरा जाना आवश्यक है तथा दिया गया क्लीयरेंस विशिष्ट उड़ान तथा तिथि के लिए मान्य होता है।
MEDIF फार्म पूरी तरह भरकर चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सेवाएं विभाग, ओल्ड एयरपोर्ट, कलीना, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई -400 029 भेजा जाए। फैक्स नं. : 2615 7174 (मेडिकल क्लीयरेंस की आवश्यकता वाले मामलों में स्ट्रेचर के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व तथा व्हीलचेयर के लिए कम से कम 24 घंटे पूर्व)
MEDIF की आवश्यकता वाले यात्रियों की श्रेणियां
मौटे तौर पर, जिन यात्रियों को स्वास्थ्य के कारण एयरलाइन से विशेष सहायता/सुविधा की आवश्यकता होती है, वे मेडिकल केस के रूप में यात्रा करने के लिए, एयरलाइन से सूचना देने तथा आवश्यक फार्म अर्थात् MEDIF के लिए अनुरोध कर सकते हैं। निम्नलिखित चिकित्सा/स्वास्थ्य दशा वाले यात्रियों को MEDIF फार्म भरने की आवश्यकता होती है।
- विमान में उड़ान के दौरान जिन यात्रियों को स्ट्रेचर अथवा इनक्यूबेटर की आवश्यकता होती है।
- इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार, जिस यात्री की चिकित्सीय दशा के कारण उसे विमान में उड़ान के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
- जिन यात्रियों को पैर उठाकर रखने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है।
- जिन यात्रियों को विमान में उड़ान के दौरान चिकित्सीय उपकरण के उपयोग की आवश्यकता होती है।
आदर्श रूप से, MEDIF अशक्त यात्री/उनके प्रतिनिधि द्वारा यात्री की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए इलाज कर रहे डॉक्टर की सिफारिश पर यात्रा के आरंभ होने की तिथि से 14 दिन पहले भेजा जाना चाहिए। ऐसे अशक्त यात्री जिनकी अशक्तता स्थायी है तथा भविष्य में उसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, उन्हें एअर इंडिया से यात्रा करने पर हर बार MEDIF भरने की आवश्यकता नहीं है। वे चिकित्सा सेवाएं विभाग, मुंबई से FREMEC कार्ड (फ्रीक्वेंट ट्रेवलर मेडिकल कार्ड) जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं जो नि:शुल्क जारी किया जाता है।
FREMEC कार्ड की वैधता अशक्तता के आधार पर निश्चित अवधि के लिए होती है।
मानसिक रूप से अशक्त यात्री
मानसिक रूप से अशक्त यात्रियों को यात्रा की स्वीकृति
- मानसिक रूप से अशक्त यात्रियों को उपयुक्त अटेंडेंट के बिना यात्रा की स्वीकृति नहीं दी जाती है।
- प्रशिक्षित अटेंडेंट के पास इंजेक्टेब्ल सेडेटिव दवाई की पर्ची सहित इलाज कर रहे चिकित्सक का प्रमाण-पत्र होना चाहिए क्योंकि यात्रा आरंभ होने से पूर्व अथवा यात्रा के दौरान अटेंडेंट द्वारा संबंधित यात्री को उक्त दवाई दी जानी अपेक्षित हो सकती है ।
- अटेंडेंट को यह जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए कि मानसिक रूप से अशक्त यात्री की देखभाल के लिए विशेष रूप से कोई भी केबिन कर्मी उपलब्ध नहीं होगा।
दृष्टिहीन/आई डॉग के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों का यात्रा की स्वीकृति
- दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षित डॉग, जो यात्रा के दौरान दृष्टिहीन यात्री के साथ होगा उसे तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस गंतव्य देश अथवा प्रदेश तथा ट्रांजिट देशों से प्रवेश की अनुमति न ले ली जाएं जहां ऐसे परमिट अपेक्षित होते हैं।
- आरक्षण के समय सभी परमिट प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।
- डॉग का मुंह उपयुक्त रूप से बंधा हुआ हो और गले में चेन बंधी होनी चाहिए।
- संबंधित देश के विनियमों अथवा डॉग के आकार को देखते हुए उसे को यात्री केबिन अथवा होल्ड में ले जाया जा सकता है।
- डॉग को सीट नहीं दी जाएगी।
- सामान्य नि:शुल्क बैगेज छूट के अलावा डॉग का वहन नि:शुल्क रूप से किया जाएगा।
- यदि मार्ग में आने वाले किसी देश अथवा प्रदेश में डॉग का प्रवेश मना है तो डॉग के वहन से इंकार कर दिया जाएगा।
- गंतव्य/ट्रांजिट स्टेशनों में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाता है।
- लंबी दूरी की तथा नॉन-स्टॉप उड़ानों में पालतू पशु/डॉग को यात्री केबिन अथवा होल्ड में ले जाने की अनुमति नहीं है।
अशक्तता के आधार पर भेद-भाव न करने के संबंध में यूएस नियम
एअर इंडिया की यूएस एयरपोर्ट से आरंभ हो रही तथा समाप्त हो रही सभी उड़ानों पर यह नियम लागू होता है।
निम्निलिखित प्रविधियों का उपयोग कर यूएस के परिवहन विभाग से इन नियमों की सुलभ प्रति भी प्राप्त की जा सकती है :
- दिव्यांग हवाई यात्रियों के लिए 1-800-778-4838 (वॉयस) अथवा 1-800-455-9880 (टीटीवाई) टोलफ्री हॉटलाइन पर टेलीफोन से यूएस के भीतर से की गई कॉल
- 202-366-2220 (वॉयस) or 202-366-0511 (टीटीवाई) पर एविएशन कन्ज़ूमर प्रोटेक्शन डिवीज़न में टेलीफोन कर
- Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 पते पर डाक भेजकर।
- एविएशन कन्ज़ूमर प्रोटेक्शन डिवीज़न की वेबसाइट http://www.dot.gov/airconsumer पर