सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु एक वर्ष में रू. 8000/- प्रति लाभार्थी को प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।
योजना की श्रेणी- व्यक्तिगत
योजना से प्राप्त होने वाला लाभ
- विभिन्न प्रकार की दिव्यांग को यथा सम्भव कम करने के लिये आवश्यक करेक्टिव सर्जरी कराके दिव्यांगजन को सामान्य जीवन जीने लायक बनाया जाता है।
- शल्य चिकित्सा हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10,000/- प्रति व्यक्ति की सीमा तक इलाज के खर्च की भरपाई के लिये धनराशि संबंधित राजकीय चिकित्सालय को लाभार्थी की चिकित्सा के लिये प्रदान की जाती है।
योजना से लाभ प्राप्त किए जाने की पात्रता
- ऐसे दिव्यांग जन जिनका तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 6000/- से अधिक न हो।
- भारत वर्ष का नागरिक हो।
- भारत का स्थाई निवासी अथवा कम से कम 05 वर्ष से भारत का अधिवासी हो।
- किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो और उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यदि वेबसाइट पर उपलब्ध हो, तो उसका पता संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय दिव्यांग कल्याण, भारत के आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की विभागीय वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
अनुदान के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?
संबंधित जिले के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से
लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्या का किस स्तर पर हल होगा?
सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।