सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : देश में दिव्यांग बुजुर्ग विधवा गरीब खाद्य सामग्री बांटते समय फोटो ली तो धारा 188 में होगी कार्रवाईकोरोना क्या है धारा 188 के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने भोजन सामग्री देते समय फोटोग्राफी या सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। यदि किसी ने खाद्य सामग्री वितरण के सेवक द्वारा लागू विधान का उल्लंघन करता है. सरकार कानून के दौरान सेल्फी या फोटो ली तो उसकेपाल में पाया और पालन में बाधा और अवज्ञा के तहत आइपीसी की धारा 188 के तहत खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा आता है। जब प्रशासन की ओर से दंडित किया जा सकता है। 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता हो सकती है जेल भी उलंधन पर हित छुपा होता है। ये सजा छह महीने के सेल्फी, फोटोग्राफी आदिकरने पर पूर्ण – 1897 के महामारी कानून के सेक्शन कारावास तक की भी हो सकती है।पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान सोशल प्रशासन ने आदेश में सलाह को तैयार भोजन की बजाय सूखा डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जाए।
Check Also
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है दिव्यांगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना हुआ आसान।
🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : रांची झारखंड की राजधानी रांची में …