सर्वप्रथम न्यूज़ सुमन कुमार:, आए दिन हमारे समाज में बच्चों के साथ छेड़छाड़ एवं यौन अपराध के मामले सामने आते हैं इन्हीं मामलों को देखते हुए सरकार ने 2012 में एक विशेष कानून बनाया था इस कानून के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है बच्चों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार एवं कुकर में जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करने करने के लिए सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट 2012 लागू किया गया
पोक्सो एक्ट के तहत होने वाली सजा?
पोक्सो एक्ट, अधिनियम धारा 4 के तहत वह मामले सामने आते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म किया कुकर्म किया गया इसमें अपराधियों को 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है
पोक्सो एक्ट धारा 6 के तहत ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म किया कुकर्म के बाद गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई हो इस अपराध के लिए अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है इसी प्रकार पोक्सो एक्ट अधिनियम धारा 7 और 8 के तहत वह मामले दायर किए जाते हैं जिसमें बच्चों के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की की जाती है ऐसे अपराधियों को 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा एवं आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा
पोक्सो एक्ट धारा 3 के तहत सेक्सुअल एसॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है जिसमें बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ गंदी वीडियो सेक्सुअल इमेज इत्यादि से प्रभावित करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के प्रावधान रखी गई है
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