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मुख्यमंत्री, दिव्यांग स्वरोजगार योजना..!

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज:मुख्यमंत्री , दिव्यांग स्वरोजगार योजना दिव्यंगो को रोज़गार के लिए ऋण प्रदान करती है। ऋण उन दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न ब्याज दरों पर दिये जाते हैं जो लघु स्तर के उद्यम स्थापित करना चाहते हैं या विनिर्माण और कृषि कार्य करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण का भुगतान ऋण मंजूरी के 6 महीने बाद या स्वरोजगार आरंभ करने के छह महीने बाद शुरू किया जाता है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त  एवं विकास निगम इस योजना के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है।

लाभ और पात्रता

लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:

वह बिहार का निवासी हो (संबंधित अधिकारी द्वारा जारी आवास का प्रमाणपत्र)

18-65 वर्ष की आयु का हो।

उसकी दिव्यांग का स्तर 40 प्रतिशत हो।

वह उस ज़िले का हो जहां से उसे ऋण प्राप्त करना है।

उसने मान्यताप्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

कैसे प्राप्त करें

इस ऋण के लिए आवेदन ज़िला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा और प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त  एवं विकास निगम के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

1. चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित चित्र और दिव्यांग

2. पात्र प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

3. उप-प्रभागीय अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र।

4. पासपोर्ट जैसे आवासीय प्रमाण, भूमि संबंधी दस्तावेज़।

5. उस शिक्षा संस्था द्वारा जारी प्रवेश प्रमाणपत्र जिसमें लाभार्थी ने प्रवेश लिया है।

6. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र/आवधिक जमा/बीमा नीति पार्श्विक गारंटी के रूप में।

लाभार्थियों का चयन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिला चयन समिति द्वारा चयनित लाभार्थी को चयन प्रमाणपत्र की तीन प्रतियां दी जाती हैं।

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