दिव्यांग राशन कार्ड के लिए अब ये दो शर्तें करनी होंगी पूरी, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को राशन कार्ड बनाने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे रसोई गैस व बिजली कनेक्शन की रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्ड की एक सेंट्रल रिपॉजिटरी (केंद्रीय संग्रह केंद्र) बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपभोक्ताओं से आधार कार्ड समेत सभी कागज मांगे जा रहे हैं।

राशन कार्डों के फर्जीवाड़े पर लगाम

साथ ही राशन कार्ड में कोई त्रुटि न रह जाए इसके लिए सत्यापन कराया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब नए राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए गैस और बिजली बिल की रसीद जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

अगर कोई सदस्य परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे बिजली और रसोई गैस कनेक्शन की रसीद अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। तभी उस सदस्य का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। विभाग में राशन कार्ड बनाने व नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है।

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