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बिहार के व्यापारियों को मिलेगा बकाया टैक्स में छूट

बिहार के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है. राज्य के व्यापारियों के लिए वाणिज्य कर विभाग ने बकाया टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की है. वहीं सूबे के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ) योजना लाई है. व्यापारियों के लिए यह एक अच्छा मौका है. व्यापारियों को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए.

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इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने अलग-अलग योजना के तहत अलग-अलग छूट देने की घोषणा की है.यह छूट उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी, जिनका बकाया 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का है. इस छूट को पाने लिए वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को 25 मार्च तक आवेदन देने का समय दिया है. 25 मार्च के बाद इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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यदि किसी व्यापारी का 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का कोई टैक्स बकाया है ( निर्धारित कर छोड़कर), जो पूर्व में विभाग के अधिकारी द्वारा कर निर्धारित किया है, उसपर 65% छूट मिलेगी. यदि किसी व्यापारी ने पूर्व में (31 दिसंबर 2019 के पूर्व) केन्द्रीय घोषणा पत्र (फॉर्म सी या एफ ) किसी कारण से दाखिल नहीं किया है और इस वजह से व्यापारी को पूरा टैक्स देना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी अभी फॉर्म सी या एफ देने की व्यवस्था कर लेता है तो फार्म सी या एफ पर जो भी टैक्स लगा है उसमें सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी.

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