दिव्यांग रेलवे 49 पैसे में दे रहा 10 लाख का इंश्योरेंस, दुर्घटना होने पर मिलेगा फायदा
January 31, 2020
सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : रेलवे अपने यात्रियों को 49 पैसे में 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है। किसी भी यात्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यात्री और उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) के माध्यम से टिकट बुक कराने पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। यह सुविधा 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है।
ट्रेवल इंश्योरेंस से जुड़ी खास बातें…
कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस?
IRCTC की वेबसाइट से आप जब भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपके सामने ट्रेवल इंश्योरेंस का एक विकल्प आएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 49 पैसे चुकाने होंगे।
IRCTC से टिकट बुक होने के बाद आपके मोबाइल पर SMS और ई-मेल के जरिये भी नॉमिनी की डिटेल्स भरने के लिए लिंक दी होगी, जिस पर क्लिक करके सीधे इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भर सकते हैं।
ईमेल या SMS पर दी गई लिंक ओपन करने पर इंश्योरेंस कंपनी के पेज पर आपके टिकट की डिटेल्स जैसे कि पीएनआर, नाम, बर्थ नंबर की जानकारी देखी जा सकती है।
पेज में नॉमिनी का नाम, उसके साथ संबंध, उम्र, पता आदि जानकारियां भरने के लिए बॉक्स बने होते हैं, उनमें डिटेल्स भरकर अपडेट करना होता है।
कौन ले सकता है इंश्योरेंस?
IRCTC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ कन्फर्म और आरएसी टिकट वालों को ही मिलेगा।
वेटिंग लिस्ट ई-टिकट वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वेटिंग लिस्ट टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा यह सुविधा 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए भी नहीं है।
जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे वैसे ही आपका इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। यात्रा के दौरान अगर आपके साथ कोई भी घटना-दुर्घटना होती है तो आपको इसका लाभ मिलेगा।
कितना मिलेगा क्लेम?
क्लेम की राशि दुर्घटना में हुए नुकसान पर निर्भर करती है। इसे 5 कैटेगिरी में बांटा गया है। दुर्घटना में स्थायी विकलांगता और मौत होने की सूरत में 10 लाख रुपए और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 10 लाख रुपए का क्लेम मिलता है।
रेल यात्रा के दौरान हादसे में आंशिक विकलांगता की दशा में 7.5 लाख रुपए और जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। मृत्यु होने की दशा में शव को लाने ले जाने के लिए 10 हजार रुपए की मदद भी मिलेगी।