सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए खुशखबरी वाहन खरीदना हुआ आसान अब नहीं देना होगा किसी भी वाहनों पर टैक्स 1 भारत सरकार के आरटीओ ऑफिस में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वाहन से संबंधित कोई जानकारी नहीं होने के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को वाहन से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही थी जिसके कारण दिव्यांग व्यक्तियों को बहुत से सुविधाएं हो रही थी 2 दिव्यांगों के व सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया भारत सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1986 के तहत फॉर्म 20 में दिव्यांग अगर किसी भी वाहन को खरीदता है चाहे वह निजी हो या व्यवसायिक वाहन सभी फॉर्म 2011 आहत जो जीएसटी वाहनों पर 18% लगाया जाता था वह बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है साथ ही साथ रोड टैक्स टोल टैक्स इत्यादि में भी 100% की छूट दिया गया है 3 दिव्यांगों के जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार के सभी बीमा कंपनियों ने भी दिव्यांग वाहनों पर 50% की भारी छूट देने का फैसला किया है जिससे दिव्यांग व्यक्ति आसानी से वाहनों को खरीद सके रजिस्ट्रेशन करा सके एवं बीमा के माध्यम से अपने व्यवसायिक एवं निजी जीवन में इसका प्रयोग कर सकें इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा उठाए गए दिव्यांगों के प्रति जो मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया गया फॉर्म 20 के तहत इससे सभी दिव्यांगों के जीवन में आएंगे गति एवं प्रगति और दिव्यांग भी बनेंगे स्वाबलंबी
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